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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं मिली

Thu, 01 May 2025 12:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Thu, 01 May 2025 12:24 AM IST
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The rape accused did not get bail
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और जबरदस्ती दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी अभय कुमार उर्फ प्रताप की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। मामले में पीड़िता की मां ने 26 सितंबर 2024 की घटना के संबंध में थाना बखिरा में केस दर्ज कराया था। आरोप था 14 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने पिता व घरवालों से परेशान होकर कहीं चली गई। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है। अलीगढ़ ले गया था। आरोपी ने अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्य और अपराध की गंभीरता को देखते हुए निरस्त कर दिया।
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