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Sant Kabir Nagar News: गोवध के दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा

Fri, 05 Dec 2025 12:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 05 Dec 2025 12:18 AM IST
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The person guilty of cow slaughter will be sentenced till the rising of the court.
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन के तहत गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को कोर्ट उठने तक की अभिरक्षा व 1,050 रुपये के अर्थदंड दंडित किया। न्यायालय सीजे(एसडी) /एसीजेएम के कोर्ट ने थाना बखिरा से संबंधित अभियुक्त झन्ने निवासी बंजरिया को दोषसिद्ध करार दिया। अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1,050 रुपये का जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर उसे 30 दिन साधारण कारावास भुगतना होगा।
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