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Sant Kabir Nagar News: बीमा का भुगतान नहीं करने पर कंपनी को 50 हजार अतिरिक्त देने का आदेश

Wed, 14 Oct 2026 02:01 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:01 AM IST
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The company was ordered to pay an additional Rs 50,000 for not paying the insurance amount.
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह और महिला सदस्य संतोष ने स्वास्थ्य बीमा अवधि में कराए गए इलाज का खर्च नहीं देने के मामले में बीमा कंपनी को भुगतान का आदेश दिया है। आयोग ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को इलाज में खर्च हुए 1.13 लाख रुपये 10 प्रतिशत ब्याज के साथ देने के अलावा 50 हजार रुपये अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में 60 दिनों के भीतर अदा करने का निर्देश दिया है। मामला खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के बड़ी सरौली गांव का है। बड़ी सरौली स्थित उदासीन मठ निवासी लक्ष्मी शंकर नारायण पाल ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल किया था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में उन्होंने अपने और पत्नी-बच्चों के लिए स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कराया था।
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आठ फरवरी 2025 को उनके सीने में भारीपन, मुंह सूखने, खांसी और सीने में दर्द की समस्या होने लगी। परिजन उन्हें गोरखपुर स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उन्हें भर्ती कराना पड़ा। इलाज और दवाओं पर कुल 1.13 लाख रुपये खर्च हुए।
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लक्ष्मी शंकर नारायण पाल के अनुसार, बीमा कंपनी ने दावा प्रपत्र भरवाने के बाद जल्द ही इलाज का खर्च देने का आश्वासन दिया था लेकिन भुगतान नहीं किया। इसके बाद उन्होंने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल किया।े
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