फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   The accused was sentenced till the rising of the court

Sant Kabir Nagar News: दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा

Tue, 05 Aug 2025 10:46 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Tue, 05 Aug 2025 10:46 PM IST
विज्ञापन
The accused was sentenced till the rising of the court
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत आबकारी अधिनियम के मामले में दोषी को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। पांच अगस्त को न्यायालय सीजे (एसडी) एफटीसी/एसीजेएम की कोर्ट ने अभियुक्त बजरंग साहनी निवासी खड़वार थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर को जुर्म स्वीकृति के आधार पर दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed