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Sant Kabir Nagar News: चोरी के आरोपी को साधारण कारावास व अर्थदंड की सजा
Mon, 08 Jul 2024 11:45 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Mon, 08 Jul 2024 11:45 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की पैरवी के बाद चोरी के मामले में अभियुक्त को एक वर्ष सात माह 15 दिन का साधारण कारावास 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद न्यायालय सीजेएम कोर्ट ने थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत चोरी के मामले में दोषसिद्द होने पर अभियुक्त कमरुददीन पुत्र सलाहुददीन निवासी तुर्कमानपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर को एक वर्ष सात माह 15 दिवस का साधारण कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियुक्त द्वारा इस मामले में जेल में बिताई गई अवधि की सजा से समायोजित की जाएगी।
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की पैरवी के बाद चोरी के मामले में अभियुक्त को एक वर्ष सात माह 15 दिन का साधारण कारावास 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद न्यायालय सीजेएम कोर्ट ने थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत चोरी के मामले में दोषसिद्द होने पर अभियुक्त कमरुददीन पुत्र सलाहुददीन निवासी तुर्कमानपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर को एक वर्ष सात माह 15 दिवस का साधारण कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियुक्त द्वारा इस मामले में जेल में बिताई गई अवधि की सजा से समायोजित की जाएगी।
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