फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   The accused of murdering a youth was sentenced to life imprisonment within two years

Sant Kabir Nagar News: युवक की हत्या के दोषी को दो साल के भीतर उम्रकैद की सजा

Fri, 07 Mar 2025 12:05 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 07 Mar 2025 12:05 AM IST
विज्ञापन
The accused of murdering a youth was sentenced to life imprisonment within two years
संतकबीरनगर। मुर्गा खरीदने के दौरान हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने दोषी काे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चार लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं न्यायालय में झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले साक्षी के विरुद्ध नोटिस जारी किया है।
विज्ञापन

विवेचक ने आरोपी इरफान और मोबीन निवासी मुसरद थाना दुधारा के विरुद्ध पत्र न्यायालय में आरोप प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की तरफ से 14 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया। जिसमें मुख्य रूप से मृतक रानू का दोस्त मनोज कुमार ने अपने बयान में घटना का समर्थन किया और बतौर चश्मदीद साक्षी अपना बयान अंकित कराया। अन्य साक्षियों ने भी घटना का समर्थन किया।
विज्ञापन

मृतक का पोस् मार्टम करने वाले साक्षी डॉक्टर प्रफुल्ल राय ने अपने बयान में चाकू से आई चोटों का कथन किया और बताया कि मृतक के गर्दन में दाहिनी ओर धारदार हथियार से घोंपा हुआ घाव पाया गया। जिससे की मृतक के गर्दन की रक्तवाहिनी कटने से उसकी मृत्यु हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

मृतक रानू के दोस्त अमन ने मुख्य परीक्षा और प्रति परीक्षा के दौरान घटना का समर्थन किया। किंतु प्रति परीक्षा में उसने घटना से इंकार किया। जिस पर न्यायालय ने अमन को नोटिस जारी किया कि क्यों न उसके विरुद्ध झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए परिवाद प्रस्तुत किया जाए। दोनों पक्षों के बहस को सुनने के पश्चात आरोपी इरफान को सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और चार लाख रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिए।
अर्थदंड न अदा करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिए। अर्थ दंड की धनराशि में से 3:50 लाख रुपये मृतक रानू उर्फ रुदल के माता-पिता तथा माता-पिता के न रहने पर उनके उत्तराधिकारियों को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया। शेष 50 हजार जुर्माने के रूप में जमा करने के आदेश दिए।

इसी प्रकार आरोपी मोबीन को आयुध अधिनियम के अपराध में एक वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिए। अर्थदंड न अदा करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed