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Sant Kabir Nagar News: आबकारी अधिनियम के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा
Sat, 21 Sep 2024 01:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 21 Sep 2024 01:10 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की सशक्त पैरवी के तहत आबकारी अधिनियम के मामले में एक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रुपये के अर्थदंड से दंड़ित किया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद शुक्रवार को न्यायालय सीजे (जूनियर डिवीजन)/जेएम की कोर्ट ने थाना दुधारा पर पंजीकृत आबकारी अधिनियम के अभियोग मामलें में अभियुक्त विजय पुत्र महादेव निवासी जूरी थाना कोतवाली खलीलाबाद को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया। अदा न करने पर अभियुक्त को एक दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की सशक्त पैरवी के तहत आबकारी अधिनियम के मामले में एक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रुपये के अर्थदंड से दंड़ित किया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद शुक्रवार को न्यायालय सीजे (जूनियर डिवीजन)/जेएम की कोर्ट ने थाना दुधारा पर पंजीकृत आबकारी अधिनियम के अभियोग मामलें में अभियुक्त विजय पुत्र महादेव निवासी जूरी थाना कोतवाली खलीलाबाद को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया। अदा न करने पर अभियुक्त को एक दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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