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Sant Kabir Nagar News: अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व अर्थदंड

Thu, 28 Aug 2025 11:15 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 28 Aug 2025 11:15 PM IST
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The accused is sentenced to imprisonment till the rising of the court and fined
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप तीन अभियुक्तों को आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया।

पुलिस विवेचना तथा अभियोजन की पैरवी के बाद 28 अगस्त को न्यायालय सीजे (एसडी) फीटीसी/ एसीजेएम की कोर्ट ने आबकारी अधिनियम थाना मेंहदावल से संबंधित अभियुक्त राममिलन निवासी गगनईराव, केशव हरिजन निवासी कुसफर थाना मेंहदावल और हरिद्वार निवासी रिंगौली बाजार थाना कैपियरगंज, गोरखपुर को आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 1,000-1,000 रुपये के अर्थदंड का आदेश पारित किया।
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अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक को 1-1 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
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