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Sant Kabir Nagar News: माॅल और दुकान से बिना भुगतान ले गए सामान तो जाएंगे जेल

Mon, 08 Jul 2024 01:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Mon, 08 Jul 2024 01:20 AM IST
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Taking goods from malls and shops without paying will go to jail
नए अपराध में शापॅलिफ्टर शामिल
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जान बूझकर भुगतान किए बगैर सामान ले जाने पर अब कड़ी सजा

अपराध के तहत सात साल तक की सजा का बना प्रावधान
धारा 112 के अंतर्गत आने वाले अपराध
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। मॉल या दुकान से बिना भुगतान किए सामान ले गए तो अब जेल जाना पड़ सकता है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)- 2024 में नए अपराध शॉपलिफ्टर को शामिल किया गया है। मॉल, दुकान आदि जगहों पर जान बूझकर भुगतान किए बगैर चोरी से सामान लेकर जाने पर धारा 112 के तहत सात साल की सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानून के जानकारों की मुताबिक तो कई बार ऐसा देखा गया है कि दुकान अथवा माॅल से कई खरीदार सामान चोरी कर लेते हैं। इसकी गंभीरता को देखते हुए नए कानून में नियम सख्त किया गया है।

टिकटों की कालाबाजारी पर सात साल की सजा
नए कानून में धारा 112 के तहत क्रिकेट मैच अथवा फिल्मों के टिकट की कालाबाजारी करने पर सजा का प्रावधान है। टिकट कालाबारी करने वाले आरोपी को जेल जाना पड़ेगा।
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सट्टेबाजी पर भी कसी गई नकेल
नए कानून में सट्टेबाजी पर भी नकेल कसी गई है। इस अपराध को भी धारा 112 में जोड़ा गया है। सट्टेबाजी अथवा जुआ खेलते हुए पकड़े जाने पर जेल जाना तय है। इसमें भी सात साल की सजा का व्यवस्था है। अभी तक पकड़े जाने पर आरोपी के खिलाफ छोटी धारा में कार्रवाई होती थी और कम समय में ही आरोपी छूट जाते थे। साथ ही जेब काटना, चोरी, चैन स्नेचिंग, मोबाइल छीनना और धोखा देकर चोरी करने के अपराध में भी धारा 112 के तहत कार्रवाई होगी।
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परीक्षा का पेपर बेचने पर कड़ी सजा
सार्वजनिक परीक्षा का पेपर बेचने के आरोप में धारा 112 के तहत कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसमें भी सात साल के सजा की व्यवस्था है। एटीएम मशीन व वाहन चोरी के मामले में भी इसी धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।



नए कानून में सट्टेबाजी, मैच व फिल्मों के टिकट की कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसा गया है। ऐसे अपराध में पुलिस तय समय में चार्जशीट लगाकर आरोपियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
- सत्यजीत गुप्ता, एसपी
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