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Sant Kabir Nagar News: मां के हत्यारे बेटे को सात साल का कारावास
Mon, 08 Jul 2024 11:40 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Mon, 08 Jul 2024 11:40 PM IST
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- पत्नी के सिर का बाल मुड़वाने का आरोप
- कोर्ट ने 5500 रुपया अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट ने पत्नी को चारपाई से बांधकर सिर का बाल मुड़वाने, बचाने आई मां को ईंट से मारकर गंभीर चोट के बाद मां की मौत के मामले में आरोपी बेटे को दोषी पाए जाने पर सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5500 रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह सात दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। साथ ही जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित होगी।
थाना बेलहर कला अंतर्गत ग्राम परसिया के रहने वाले किशोरी के पिता राम मिलन पुत्र रामानंद ने थानाध्यक्ष बेलहरकला को 22 जून 2022 को तहरीर दिया कि उनका बेटा पवन कुमार मनबढ़ है। 22 जून 2022 को 10 बजे दिन में बेटा पवन मेरी पत्नी ज्ञानमती को ईंट से बुरी तरह से मार दिया। जिसे बेटे की पत्नी को गंभीर चोट आ गई और सिर फट गया। मौके पर जमीन पर गिर कर बेहोश हो गई। तत्काल लोहरसन सरकारी अस्पताल ले गए। जहां से डॉक्टर ने गंभीर हालत को देते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।
बेटे पवन ने पत्नी कुंती को भी मारा, जिससे उसके सिर पर चोट आई। उसके सिर का बाल मुडवाने का प्रयास किया। उसको भी रेफर कर दिया है। आरोपी बेटे पवन कुमार के विरुद्ध बेलहर कला में केस दर्ज हुआ। विवेचना के दौरान राम मिलन पिता ने थाने में आकर बताया कि 23 जून को करीब तीन बजे रात को चोट के कारण पत्नी ज्ञान मती की मृत्यु हो गई है।
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विवेचना के बाद आरोपी पवन कुमार के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियोजन की ओर से नौ गवाहों की गवाही हुई। जिसमें आरोपी के पिता वादी मुकदमा राम मिलन, आरोपी की पत्नी कुन्ती के गवाही तथा पत्रावली का अवलोकन करने के बाद सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट ने मां को ईंट से सिर में मारकर गंभीर चोट पहुंचा कर मारने और पत्नी को चारपाई से बांधकर सिर के बाल मुड़वाने के मामले में दोषी पाए जाने पर दोषी पुत्र पवन कुमार को सात वर्ष कारावास तथा 5500 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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- कोर्ट ने 5500 रुपया अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट ने पत्नी को चारपाई से बांधकर सिर का बाल मुड़वाने, बचाने आई मां को ईंट से मारकर गंभीर चोट के बाद मां की मौत के मामले में आरोपी बेटे को दोषी पाए जाने पर सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5500 रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह सात दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। साथ ही जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित होगी।
थाना बेलहर कला अंतर्गत ग्राम परसिया के रहने वाले किशोरी के पिता राम मिलन पुत्र रामानंद ने थानाध्यक्ष बेलहरकला को 22 जून 2022 को तहरीर दिया कि उनका बेटा पवन कुमार मनबढ़ है। 22 जून 2022 को 10 बजे दिन में बेटा पवन मेरी पत्नी ज्ञानमती को ईंट से बुरी तरह से मार दिया। जिसे बेटे की पत्नी को गंभीर चोट आ गई और सिर फट गया। मौके पर जमीन पर गिर कर बेहोश हो गई। तत्काल लोहरसन सरकारी अस्पताल ले गए। जहां से डॉक्टर ने गंभीर हालत को देते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।
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बेटे पवन ने पत्नी कुंती को भी मारा, जिससे उसके सिर पर चोट आई। उसके सिर का बाल मुडवाने का प्रयास किया। उसको भी रेफर कर दिया है। आरोपी बेटे पवन कुमार के विरुद्ध बेलहर कला में केस दर्ज हुआ। विवेचना के दौरान राम मिलन पिता ने थाने में आकर बताया कि 23 जून को करीब तीन बजे रात को चोट के कारण पत्नी ज्ञान मती की मृत्यु हो गई है।
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विवेचना के बाद आरोपी पवन कुमार के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियोजन की ओर से नौ गवाहों की गवाही हुई। जिसमें आरोपी के पिता वादी मुकदमा राम मिलन, आरोपी की पत्नी कुन्ती के गवाही तथा पत्रावली का अवलोकन करने के बाद सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट ने मां को ईंट से सिर में मारकर गंभीर चोट पहुंचा कर मारने और पत्नी को चारपाई से बांधकर सिर के बाल मुड़वाने के मामले में दोषी पाए जाने पर दोषी पुत्र पवन कुमार को सात वर्ष कारावास तथा 5500 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।