{"_id":"664ce67b792a1c8fa0081f0b","slug":"saraha-india-should-pay-the-deposited-amount-with-interest-of-rs-50720-khalilabad-news-c-209-1-sgkp1040-114869-2024-05-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sant Kabir Nagar News: जमा धन 50720 रुपये ब्याज के साथ अदा करे सराहा इंडिया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sant Kabir Nagar News: जमा धन 50720 रुपये ब्याज के साथ अदा करे सराहा इंडिया
Tue, 21 May 2024 11:52 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Tue, 21 May 2024 11:52 PM IST
विज्ञापन
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने विभिन्न योजनाओं में जमा धनमय ब्याज सहित 50,820 रुपया का भुगतान करने का आदेश सहारा इंडिया कंपनी को दिया है। साथ ही 30 हजार रुपये क्षतिपूर्ति 60 दिन अंदर अतिरिक्त अदा करने का भी आदेश दिया है।
पीड़ित धनघटा क्षेत्र के माधोपुर निवासी राकेश पांडेय पुत्र ईश्वरी नारायण पांडेय ने सहारा इंडिया मे सहारा यू गोल्डन योजना के अंतर्गत 12 अगस्त 2011 को तथा अन्य तिथियां में अन्य योजनाओं के अंतर्गत अलग-अलग धनराशि जमा किया था। जिसकी परिपक्वता अवधि बीत जाने के बाद परिवादी ने विपक्षी सहारा इंडिया से वर्ष 2020 में जमा धनराशि को प्राप्त करने हेतु संपर्क किया तो विपक्षी टाल मटोल करते रहे और कहे कि जमा धनराशि कुछ दिन बाद ब्याज सहित मिल जाएगा। परंतु जमा धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। थक हार कर मजबूर होकर पीड़ित ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। उपभोक्ता आयोग ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्य का अवलोकन करने तथा अधिवक्ता के बहस को सुनने के उपरांत सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए विभिन्न योजनाओं में जमा धनराशि मय परिपक्वता तिथि ब्याज सहित 50820 रुपया के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में 30,000 रुपये 60 दिन के अंदर अदा करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
पीड़ित धनघटा क्षेत्र के माधोपुर निवासी राकेश पांडेय पुत्र ईश्वरी नारायण पांडेय ने सहारा इंडिया मे सहारा यू गोल्डन योजना के अंतर्गत 12 अगस्त 2011 को तथा अन्य तिथियां में अन्य योजनाओं के अंतर्गत अलग-अलग धनराशि जमा किया था। जिसकी परिपक्वता अवधि बीत जाने के बाद परिवादी ने विपक्षी सहारा इंडिया से वर्ष 2020 में जमा धनराशि को प्राप्त करने हेतु संपर्क किया तो विपक्षी टाल मटोल करते रहे और कहे कि जमा धनराशि कुछ दिन बाद ब्याज सहित मिल जाएगा। परंतु जमा धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। थक हार कर मजबूर होकर पीड़ित ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। उपभोक्ता आयोग ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्य का अवलोकन करने तथा अधिवक्ता के बहस को सुनने के उपरांत सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए विभिन्न योजनाओं में जमा धनराशि मय परिपक्वता तिथि ब्याज सहित 50820 रुपया के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में 30,000 रुपये 60 दिन के अंदर अदा करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन