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Sant Kabir Nagar News: अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व अर्थदंड

Tue, 29 Jul 2025 11:16 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Tue, 29 Jul 2025 11:16 PM IST
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Santkabirnagar News : The accused was sentenced to imprisonment and fine till the rising of the court
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आबकारी अधिनियम के तहत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 1,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 29 जुलाई को न्यायालय सीजे (एसडी) एफटीसी/एसीजेएम के कोर्ट ने आबकारी अधिनियम थाना मेंहदावल से संबंधित अभियुक्त रामकिशोर वर्मा निवासी बनकसिया को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक का कारावास और 1,500 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया।
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अभियुक्त को जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा।
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