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Sant Kabir Nagar News: चोरी के जुर्म में छह माह का कारावास और अर्थदंड
Tue, 29 Jul 2025 11:21 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Tue, 29 Jul 2025 11:21 PM IST
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चोरी के मामले में अभियुक्त को छह माह का कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 29 जुलाई को न्यायालय सीजे (एसडी) एफटीसी/एसीजेएम की कोर्ट ने थाना कोतवाली खलीलाबाद से संबंधित अभियुक्त मोहम्मद ताहिर निवासी मोतीनगर पूर्वी को स्वेच्छा से जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 29 जुलाई को न्यायालय सीजे (एसडी) एफटीसी/एसीजेएम की कोर्ट ने थाना कोतवाली खलीलाबाद से संबंधित अभियुक्त मोहम्मद ताहिर निवासी मोतीनगर पूर्वी को स्वेच्छा से जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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