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जिले में आचार संहिता की उड़ाई जा रहीं धज्जियां
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जिले में आचार संहिता की उड़ाई जा रहीं धज्जियां
कई प्रत्याशी डमी उम्मीदवार की गाड़ियों पर खुद के चुनाव चिह्न के साथ कर रहे प्रचार
दो दिनों में प्रशासन ने सीज किए 14 वाहन
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों में प्रचार की होड़ मची हुई है। नियम तो एक ही वाहन से प्रचार करने का है, लेकिन कई वार्डों में गाड़ियों का काफिला लेकर प्रचार करते देखे जा रहे हैं। प्रशासन की नजर से बचने के लिए कुछ प्रत्याशी अपने परिवार अथवा करीबियों को चुनाव मैदान में उतार कर उनके वाहन पर खुद के चुनाव चिह्न के साथ प्रचार करते देखे जा रहे हैं। आचार संहिता के उड़ाए जा रहे मखौल को रोक पाने में प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है।
आयोग के मानक के अनुसार प्रत्येक जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी को सिर्फ एक वाहन का पास जारी हुआ। उसी वाहन पर यदि लाउडस्पीकर से प्रचार करना है तो उसके अलग से अनुमति लेने का नियम है। उसमें भी शर्त है कि 40 डेसीबल से अधिक लाउडस्पीकर नहीं बजना चाहिए। रात्रि दस बजे के बाद और सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजाना है। अनुमति वाले वाहन में ड्राइवर समेत सिर्फ तीन लोग बैठ सकते हैं। आलम यह है कि एक वाहन की जगह पांच से लेकर दस वाहन लेकर प्रत्याशी घूम रहे हैं। एक-एक गाड़ियों में छह से आठ लोग सवार हो रहे हैं। जिस गांव में पहुंच रहे हैं, वहां जुलूस की शक्ल बन जा रही है। कई प्रत्याशी तो अपने परिवार के अथवा नजदीक के लोगों का नामांकन करवा दिए थे। इसका फायदा चुनाव प्रचार में उठा रहे हैं। अपने चुनाव चिह्न को अपने परिवार अथवा नजदीक के प्रत्याशियों के वाहन पर चस्पा करवा दिए हैं। जहां प्रचार में जा रहे हैं, वहां उस प्रत्याशी की जगह खुद के चुनाव चिह्न की जानकारी वोटरों को दे रहे हैं। एडीएम मनोज कुमार सिंह ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी को सिर्फ एक ही वाहन प्रचार के लिए अनुमन्य है। यदि कोई एक से अधिक वाहन के साथ प्रचार कर रहा है तो यह गलत है। ऐसा करते हुए पाए जाने पर संबंधितों की गाड़ी सीज की जाएगी। बृहस्पतिवार को मेंहदावल तहसील क्षेत्र में दस से अधिक वाहन सीज किए गए थे। जबकि शुक्रवार को एडीएम और एएसपी ने संयुक्त रूप से भ्रमण के दौरान चार वाहनों को जांच के दौरान सीज किया। नियमों का सख्ती से अनुपालन कराए जाने के निर्देश सभी थानाध्यक्षों को दिए गए हैं।
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कई प्रत्याशी डमी उम्मीदवार की गाड़ियों पर खुद के चुनाव चिह्न के साथ कर रहे प्रचार
दो दिनों में प्रशासन ने सीज किए 14 वाहन
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों में प्रचार की होड़ मची हुई है। नियम तो एक ही वाहन से प्रचार करने का है, लेकिन कई वार्डों में गाड़ियों का काफिला लेकर प्रचार करते देखे जा रहे हैं। प्रशासन की नजर से बचने के लिए कुछ प्रत्याशी अपने परिवार अथवा करीबियों को चुनाव मैदान में उतार कर उनके वाहन पर खुद के चुनाव चिह्न के साथ प्रचार करते देखे जा रहे हैं। आचार संहिता के उड़ाए जा रहे मखौल को रोक पाने में प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है।
आयोग के मानक के अनुसार प्रत्येक जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी को सिर्फ एक वाहन का पास जारी हुआ। उसी वाहन पर यदि लाउडस्पीकर से प्रचार करना है तो उसके अलग से अनुमति लेने का नियम है। उसमें भी शर्त है कि 40 डेसीबल से अधिक लाउडस्पीकर नहीं बजना चाहिए। रात्रि दस बजे के बाद और सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजाना है। अनुमति वाले वाहन में ड्राइवर समेत सिर्फ तीन लोग बैठ सकते हैं। आलम यह है कि एक वाहन की जगह पांच से लेकर दस वाहन लेकर प्रत्याशी घूम रहे हैं। एक-एक गाड़ियों में छह से आठ लोग सवार हो रहे हैं। जिस गांव में पहुंच रहे हैं, वहां जुलूस की शक्ल बन जा रही है। कई प्रत्याशी तो अपने परिवार के अथवा नजदीक के लोगों का नामांकन करवा दिए थे। इसका फायदा चुनाव प्रचार में उठा रहे हैं। अपने चुनाव चिह्न को अपने परिवार अथवा नजदीक के प्रत्याशियों के वाहन पर चस्पा करवा दिए हैं। जहां प्रचार में जा रहे हैं, वहां उस प्रत्याशी की जगह खुद के चुनाव चिह्न की जानकारी वोटरों को दे रहे हैं। एडीएम मनोज कुमार सिंह ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी को सिर्फ एक ही वाहन प्रचार के लिए अनुमन्य है। यदि कोई एक से अधिक वाहन के साथ प्रचार कर रहा है तो यह गलत है। ऐसा करते हुए पाए जाने पर संबंधितों की गाड़ी सीज की जाएगी। बृहस्पतिवार को मेंहदावल तहसील क्षेत्र में दस से अधिक वाहन सीज किए गए थे। जबकि शुक्रवार को एडीएम और एएसपी ने संयुक्त रूप से भ्रमण के दौरान चार वाहनों को जांच के दौरान सीज किया। नियमों का सख्ती से अनुपालन कराए जाने के निर्देश सभी थानाध्यक्षों को दिए गए हैं।
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