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Sant Kabir Nagar News: आयुध अधिनियम के आरोपी पर 2500 रुपये अर्थदंड
Mon, 08 Jul 2024 11:34 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Mon, 08 Jul 2024 11:34 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के के बाद आयुध अधिनियम के एक अभियोग में अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद न्यायालय सीजेएम कोर्ट ने थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त श्रवण कुमार यादव पुत्र रामबेचन यादव निवासी उदनी थाना खजनी जनपद गोरखपुर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर आर्म्स एक्ट के तहत जेल में बिताई गई अवधि तथा 2500 रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया।
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के के बाद आयुध अधिनियम के एक अभियोग में अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद न्यायालय सीजेएम कोर्ट ने थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त श्रवण कुमार यादव पुत्र रामबेचन यादव निवासी उदनी थाना खजनी जनपद गोरखपुर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर आर्म्स एक्ट के तहत जेल में बिताई गई अवधि तथा 2500 रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया।
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