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Sant Kabir Nagar News: लूट के दोषी को 10 साल का कारावास

Wed, 06 May 2026 03:00 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 06 May 2026 03:00 AM IST
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Robbery convict sentenced to 10 years' imprisonment
पांडेयपुरा बलुआ गोरखपुर के पीड़ित ने धनघटा में दर्ज कराई थी शिकायत
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संतकबीरनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस की पैरवी के क्रम में मंगलवार को न्यायालय एएसजे प्रथम द्वारा एक अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास व 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। वादी मुकदमा चंद्रशेखर पुत्र विद्या प्रसाद दूबे निवासी पांडेयपुरा बलुआ थाना बेलघाट, गोरखपुर द्वारा थाना धनघटा पर अभियुक्त सुभाष यादव निवासी मीरपुर थाना बेलघाट के विरुद्ध 20,000 रुपये की लूट के संबंध में तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

एसओ ब्रजेश सिंह यादव ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए गए। अभियुक्त द्वारा उक्त प्रकरण में जुर्म स्वीकार करने पर धारा 394 भादवि के तहत सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर 10 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा तथा धारा 7 सीएलए एक्ट के अपराध में 6 माह कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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