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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के दोषी को 11 वर्ष का सश्रम कारावास

Fri, 14 Feb 2025 11:49 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 14 Feb 2025 11:49 PM IST
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Rape convict gets 11 years rigorous imprisonment
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने नाबालिग बालक से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के दोषी युवक प्रदीप को 11 वर्ष सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी युवक को एक वर्ष साधारण कारावास भुगतनी होगी।
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आरोप था कि वह आठ वर्ष के अवयस्क बालक को बहला फुसलाकर भट्ठे पर ले जाकर अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। पीड़ित बालक की मां ने 21 जुलाई 2018 को थानाध्यक्ष दुधारा को तहरीर दिया कि वह 19 जुलाई को अपने रिश्तेदार के यहां मरीज देखने गई थी और मेरा छोटा लड़का घर पर था। उसके गांव का ही युवक उसके लड़के को बहला कर पुराने भट्ठे पर ले जाकर 15 दिनों तक अप्राकृतिक दुष्कर्म किया।
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आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट में दौरान आरोपी ने इन्कार करते हुए विचरण की मांग की। अपर सत्र न्यायाधीश ने मामले में पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना दुधारा अंतर्गत ग्राम के प्रदीप को अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का दोषी पाए जाने पर पॉक्सो एक्ट में 11 वर्ष सश्रम कारावास तथा पंद्रह हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किए। पीड़ित को नालसा स्कीम में दस हजार रुपये प्रतिकर राशि भी दिए जाने का आदेश दिया है।
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