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Sant Kabir Nagar News: गोवध के दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा व अर्थदंड

Mon, 06 Jan 2025 11:30 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Mon, 06 Jan 2025 11:30 PM IST
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Punishment and fine for those guilty of cow slaughter till they appear before the court.
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गोवध निवारण अधिनियम के अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 300 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद छह जनवरी को न्यायालय एसीजेएम के कोर्ट ने थाना दुधारा पर पंजीकृत गोवध निवारण अधिनियम के मामले में दोष सिद्ध अभियुक्त नाटे उर्फ अब्दुल मजीद पुत्र इनामुल्लाह निवासी सफियाबाद को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर गोवध निवारण अधिनियम के तहत 300 रुपये के अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 30 दिन के साधारण कारावास की सजा को भुगतनी होगी। संवाद
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