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Sant Kabir Nagar News: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत निषेधाज्ञा लागू

Sat, 28 Sep 2024 12:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sat, 28 Sep 2024 12:11 AM IST
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Prohibitory order imposed under Indian Civil Defense Code
25 नवंबर तक रहेगी लागू, उल्लंघन होगा दंडनीय अपराध
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। एडीएम जय प्रकाश ने आगामी त्योहारों को देखते हुए जिले में धारा 163 के अंतर्गत भारतीय नागरिक संहिता के तहत निषेधाज्ञाएं लागू की है। यह 27 सितंबर से 11 नवंबर तक प्रभावी रहेगी।

एडीएम ने बताया कि पूर्व अनुमति के बिना पांच या इससे अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। धरना- प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, नुकीले शस्त्र आदि लेकर नहीं चलेगा। किसी खुले स्थान, छत पर पत्थर आदि एकत्र नहीं करेगा। सरकारी भवनों, कार्यालय परिसर में किसी प्रकार का धार्मिक झंडा, पोस्टर आदि नहीं लगाया जा सकेगा। इसका उल्लंघन करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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