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Sant Kabir Nagar News: मतगणना में अनियमितता की याचिका किया खारिज
Fri, 18 Jul 2025 11:25 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 18 Jul 2025 11:25 PM IST
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मेंहावल। मेंहदावल विकासखंड के ग्राम पंचायत तुनिहवां के हुए पंचायत चुनाव 2021 की दोबारा मतगणना को लेकर दाखिल याचिका को उप जिलाधिकारी न्यायालय ने खारिज कर दिया। यह याचिका ग्राम निवासी साकरुन्निसा पत्नी हसमुद्दीन द्वारा विपक्षी मैमुन्निशा व अन्य के विरुद्ध दाखिल की गई थी। याचिका में मतगणना प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं और हेराफेरी के आरोप लगाए गए थे। साकरुन्निसा ने एसडीएम न्यायालय में दाखिल अपने वाद संख्या 3092/2021 के तहत कहा कि 2 मई 2021 को हुई मतगणना में वह सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाली प्रत्याशी थीं। उनके अनुसार, उन्हें कुल 200 मुहर लगे व 41 अंगूठा निशान लगे मत मिले थे। लेकिन विपक्षियों द्वारा शोर-शराबा और दबाव डालकर दोबारा गणना करवाई गई, जिसमें उनके 12 वैध मत-पत्र जानबूझकर विपक्षी के मतों में जोड़ दिए गए और 41 अंगूठा निशान लगे मतों को अवैध घोषित कर दिया गया।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस बल की मदद से उन्हें और उनके एजेंटों को केंद्र से बाहर निकाल दिया गया और विपक्षी को जबरन विजयी घोषित कर दिया गया।
वहीं विपक्षीगण ने याचिका को सिरे से खारिज करने की मांग करते हुए इसे द्वेषपूर्ण, निराधार बताते हुए कहा कि मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से नियमानुसार संपन्न कराने को कहा गया।
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उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस बल की मदद से उन्हें और उनके एजेंटों को केंद्र से बाहर निकाल दिया गया और विपक्षी को जबरन विजयी घोषित कर दिया गया।
वहीं विपक्षीगण ने याचिका को सिरे से खारिज करने की मांग करते हुए इसे द्वेषपूर्ण, निराधार बताते हुए कहा कि मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से नियमानुसार संपन्न कराने को कहा गया।
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