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Sant Kabir Nagar News: मेंहदावल नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज

Wed, 21 Aug 2024 01:15 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 21 Aug 2024 01:15 AM IST
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Petition filed against Mehndawal Nagar Panchayat President rejected
- नामांकन में घोषित की गई उम्र को भाजपा नेता ने दी थी चुनौती
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- किया था दावा- योग्यता में निर्धारित 30 वर्ष से कम थी लक्ष्मी की उम्र

संवाद न्यूज एजेंसी


संतकबीरनगर। नगर पंचायत मेंहदावल की अध्यक्ष लक्ष्मी की ओर से चुनाव के दौरान घोषित उम्र को गलत बताते हुए उनका निर्वाचन निरस्त करने की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। भाजपा नेता अंजना पाण्डेय की ओर से अपर जिला जज कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे के समझ दाखिल याचिका में नगर पंचायत अध्यक्ष के आयु प्रमाण पत्र को चुनौती दी गई थी।
नगर पंचायत चुनाव में प्रत्याशी रहीं भाजपा नेता अंजना पांडेय ने वर्ष 2023 में याचिका दाखिल कर कहा था कि अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की आयु 30 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 30 वर्ष से कम उम्र का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। अंजना का आरोप था कि चुनाव में अध्यक्ष पद पर विजयी रहीं लक्ष्मी की आयु उस समय 23 वर्ष थी और वह अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी के योग्य नहीं थीं।
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इस आरोप के साथ ही अंजना ने लक्ष्मी का नामांकन और निर्वाचन निरस्त करने की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में 14 लोगों को पार्टी बनाया गया था। मामले में वादी मुकदमा की गवाही और अन्य प्रपत्रों के अवलोकन के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आरोपों को निराधार पाया, साक्ष्य भी संतोषजनक और विश्वसनीय नहीं मिले। मामले की सुनवाई के बाद अपर जिला जज कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे ने याचिका निरस्त कर दी। अब लक्ष्मी मेंहदावल नगर पंचायत की अध्यक्ष बनी रहेंगी।
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