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Sant Kabir Nagar News: सेमरियावां ब्लाॅक में एसआईआर नोटिस निस्तारण के लिए जुटे लोग

Sun, 25 Jan 2026 12:29 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sun, 25 Jan 2026 12:29 AM IST
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People gathered in Semriyawan block to settle SIR notices
सेमरियावां। खलीलाबाद विधानसभा के मतदाताओं की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नोटिसों के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शनिवार को सेमरियावां ब्लॉक मुख्यालय पर अपनी नागरिकता और वंशावली के दस्तावेज जमा करने के लिए लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा।
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ब्लाॅक में सदर विधानसभा खलीलाबाद के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मतदाता सूची बिना मैपिंग वाले मतदाताओं के नोटिस का जवाब देने के लिए सात विशेष शिविर लगाया गया है। विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण में लगभग आठ हजार मतदाता की मैपिंग नहीं हो पाई है। अब ऐसे मतदाताओं को नोटिस देकर निर्धारित स्थानों पर स्थाई निवास से जुड़े सबूत पेश करने होंगे। इसके लिए ब्लाॅक में सात विशेष शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में प्रशिक्षित एईआरओ यानि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी लगाए गए हैं। पुरुष व महिलाएं शिविर में पहुंचकर जरूरी दस्तावेज जमा किए हैं। जिनका सत्यापन किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, जिन मतदाताओं की एसआईआर फॉर्म में मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें नोटिस जारी कर वर्ष 2003 की मतदाता सूची से माता-पिता या दादा-दादी के नाम का विवरण मांगा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि 2003 की सूची में नाम उपलब्ध नहीं है, तो मतदाताओं को अपनी पहचान और संबंधित वंशावली सिद्ध करने के लिए निर्धारित 13 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
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ब्लाॅक में आयोजित विशेष शिविर में नायब तहसीलदार सदर, एईआरओ राजेश कुमार मिश्रा, एईआरओ, सेमरियावां बीडीओ धर्मेश चंद्र पांडेय, एडीओ पंचायत, एईआरओ राधेश्याम चौधरी, एईआरओ मनोज कुमार, एईआरओ दिनेश कुमार, सुनील कुमार रौनियार, अजय कुमार को 150-150 नोटिस का निस्तारण करना है। बिना मैपिंग वाले मतदाताओं के अभिलेख जमा कराए और उपस्थित बनाकर फोटो अपलोड किया। नायब तहसीलदार सदर राजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि क्षेत्र के अधिकांश लोगों ने अपना ब्योरा जमा किया है। नो मैपिंग वाले मतदाताओं को साक्ष्य के रूप में हाई स्कूल प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, पास पोर्ट, परिवार रजिस्टर नकल व अन्य साक्ष्य संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को देना होता है।
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