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Sant Kabir Nagar News: मारपीट के मामले में सात लोगों पर केस दर्ज करने का आदेश
Tue, 05 Mar 2024 11:50 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Tue, 05 Mar 2024 11:50 PM IST
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न्यायालय सिविल जज सिनियर डिवीजन ने दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय सिविल जज सिनियर डिवीजन श्वेता श्रीवास्तव की कोर्ट ने घर में घुसकर मारने-पीटने के मामले में आरोपी बनाए गए एक ही परिवार के पति, पत्नी, भाइयों समेत सात लोगों के विरुद्ध सुनवाई के बाद थानाध्यक्ष बखिरा को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता आजाद अहमद ने बताया कि मंशा कुमारी पुत्री चंद्रिका प्रसाद निवासी खरवनिया थाना बखिरा ने कोर्ट में तहरीर दिया कि 14 जनवरी को सुबह लगभग 11 बजे पुरानी रंजिश को लेकर उसके गांव के राम शब्द, राम सेवक, राजेंद्र पुत्रगण कोदई, अनिल पुत्र रामकरण, मेवाती पत्नी रामसेवक, सुधा पत्नी राम शब्द यादव, सुभावती पत्नी राजेंद्र ने अपशब्द कहते हुए उसे व मां रजबनता व बहन अनीता को मारने-पीटने लगे। पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं होने पर मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध थानाध्यक्ष बखिरा को सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है तथा अविलंब आख्या भी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय सिविल जज सिनियर डिवीजन श्वेता श्रीवास्तव की कोर्ट ने घर में घुसकर मारने-पीटने के मामले में आरोपी बनाए गए एक ही परिवार के पति, पत्नी, भाइयों समेत सात लोगों के विरुद्ध सुनवाई के बाद थानाध्यक्ष बखिरा को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता आजाद अहमद ने बताया कि मंशा कुमारी पुत्री चंद्रिका प्रसाद निवासी खरवनिया थाना बखिरा ने कोर्ट में तहरीर दिया कि 14 जनवरी को सुबह लगभग 11 बजे पुरानी रंजिश को लेकर उसके गांव के राम शब्द, राम सेवक, राजेंद्र पुत्रगण कोदई, अनिल पुत्र रामकरण, मेवाती पत्नी रामसेवक, सुधा पत्नी राम शब्द यादव, सुभावती पत्नी राजेंद्र ने अपशब्द कहते हुए उसे व मां रजबनता व बहन अनीता को मारने-पीटने लगे। पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं होने पर मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध थानाध्यक्ष बखिरा को सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है तथा अविलंब आख्या भी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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