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Sant Kabir Nagar News: छेड़खानी के आरोपियों समेत पांच पर केस दर्ज करने का आदेश
Wed, 17 Apr 2024 02:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 17 Apr 2024 02:41 AM IST
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संवाद यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने एक ही परिवार के पांच सदस्यों के विरुद्ध थाना महुली को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
पीड़िता की मां ने तहरीर में बताया कि दो किशोरी 17 व 15 वर्ष एक इंटर कॉलेज में कक्षा 10 व नौवीं में पढ़ती हैं। 15 फरवरी 2024 को दोनों लड़कियां साइकिल से परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र लेने स्कूल गई थीं। घर लौटते समय सुबह 11 बजे एक विद्यालय के बगल स्थित बाग में पहुंची थी कि वहां पहले से मौजूद ग्राम पड़रहा थाना महुली निवासी आरोपी उसकी दोनों लड़कियों को देखकर अश्लील बातें कहने लगा। एतराज किया तो जानमाल की धमकी देते छेड़खानी करने लगे।
लड़कियों ने शोर मचाया और घर आने पर आरोपी के घर के चार अन्य सदस्य आ गए और उनकी लड़कियों को घसीटते हुए मारा-पीटा और एक पेड़ में बांध दिया। आरोपियों के विरुद्ध कोई केस दर्ज नहीं होने पर मजबूर होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने एक ही परिवार के सभी पांच आरोपियों के विरुद्ध थाना महुली को केस दर्ज कर तीन दिन में आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने एक ही परिवार के पांच सदस्यों के विरुद्ध थाना महुली को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
पीड़िता की मां ने तहरीर में बताया कि दो किशोरी 17 व 15 वर्ष एक इंटर कॉलेज में कक्षा 10 व नौवीं में पढ़ती हैं। 15 फरवरी 2024 को दोनों लड़कियां साइकिल से परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र लेने स्कूल गई थीं। घर लौटते समय सुबह 11 बजे एक विद्यालय के बगल स्थित बाग में पहुंची थी कि वहां पहले से मौजूद ग्राम पड़रहा थाना महुली निवासी आरोपी उसकी दोनों लड़कियों को देखकर अश्लील बातें कहने लगा। एतराज किया तो जानमाल की धमकी देते छेड़खानी करने लगे।
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लड़कियों ने शोर मचाया और घर आने पर आरोपी के घर के चार अन्य सदस्य आ गए और उनकी लड़कियों को घसीटते हुए मारा-पीटा और एक पेड़ में बांध दिया। आरोपियों के विरुद्ध कोई केस दर्ज नहीं होने पर मजबूर होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने एक ही परिवार के सभी पांच आरोपियों के विरुद्ध थाना महुली को केस दर्ज कर तीन दिन में आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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