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Sant Kabir Nagar News: बीमा कंपनी को चोरी की बाइक की कीमत अदा करने के आदेश
Thu, 02 May 2024 01:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Thu, 02 May 2024 01:43 AM IST
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- जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
- क्षतिपूर्ति के 30 हजार रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने बीमा अवधि में चोरी हुई बाइक की कीमत अदा करने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है।
अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दुधारा थाना क्षेत्र के मठियापार गांव निवासी वीरेंद्र कुमार ने उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल कर कहा कि 10 मार्च 2014 को खलीलाबाद से 43 हजार 560 रुपये में बाइक क्रय किया था। बाइक का बीमा कंपनी से समय-समय पर कराते रहे। 16 मार्च 2017 को दोपहर दो बजे मोटरसाइकिल को लेकर विकास भवन खलीलाबाद गए। वापस आने पर बाइक गायब थी।
काफी तलाश करने के बाद कोतवाली खलीलाबाद में चोरी का केस दर्ज कराया। उस समय मोटरसाइकिल की बीमा घोषित वैल्यू 27 हजार छह सौ रुपये थी। पुलिस की तलाश के बाद भी न मिलने पर अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित हुआ। दावे की मांग करने पर यूनाइटेड बीमा कंपनी ने भुगतान नहीं किया। थक-हार कर पीड़ित ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने व अधिवक्ता के बहस को सुनने के बाद यूनाइटेड बीमा कंपनी बस्ती के खिलाफ फैसला सुनाया है। बीमा कंपनी को वाहन की उस समय घोषित कीमत 27 हजार 600 रुपये चोरी होने के तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक 10 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया। साथ ही क्षतिपूर्ति के रुप में 30 हजार रुपये अतिरिक्त चुकाना होगा।
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- क्षतिपूर्ति के 30 हजार रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने बीमा अवधि में चोरी हुई बाइक की कीमत अदा करने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है।
अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दुधारा थाना क्षेत्र के मठियापार गांव निवासी वीरेंद्र कुमार ने उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल कर कहा कि 10 मार्च 2014 को खलीलाबाद से 43 हजार 560 रुपये में बाइक क्रय किया था। बाइक का बीमा कंपनी से समय-समय पर कराते रहे। 16 मार्च 2017 को दोपहर दो बजे मोटरसाइकिल को लेकर विकास भवन खलीलाबाद गए। वापस आने पर बाइक गायब थी।
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काफी तलाश करने के बाद कोतवाली खलीलाबाद में चोरी का केस दर्ज कराया। उस समय मोटरसाइकिल की बीमा घोषित वैल्यू 27 हजार छह सौ रुपये थी। पुलिस की तलाश के बाद भी न मिलने पर अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित हुआ। दावे की मांग करने पर यूनाइटेड बीमा कंपनी ने भुगतान नहीं किया। थक-हार कर पीड़ित ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने व अधिवक्ता के बहस को सुनने के बाद यूनाइटेड बीमा कंपनी बस्ती के खिलाफ फैसला सुनाया है। बीमा कंपनी को वाहन की उस समय घोषित कीमत 27 हजार 600 रुपये चोरी होने के तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक 10 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया। साथ ही क्षतिपूर्ति के रुप में 30 हजार रुपये अतिरिक्त चुकाना होगा।
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