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Sant Kabir Nagar News: फसल बीमा क्षतिपूर्ति के लिए दो लाख 60 हजार अदायगी का आदेश

Sat, 06 Apr 2024 01:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sat, 06 Apr 2024 01:14 AM IST
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Order for payment of two lakh 60 thousand rupees for crop insurance compensation
- जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला, 10 प्रतिशत ब्याज सहित देने का आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को फसल बीमा क्षति पूर्ति के रूप में 2,60,000 रुपये 10 प्रतिशत ब्याज सहित 60 दिन के अंदर दिए जाने का आदेश दिया है। साथ ही पीड़ित को हुई आर्थिक मानसिक क्षति पूर्ति के रूप में 50,000 व मुकदमा खर्च 10,000 साठ दिन के अंदर अदा करने का आदेश जारी किया है।
अधिवक्ता रामानुज राय ने बताया कि अशोक कुमार राय पुत्र देवमणि राय निवासी पट्टी हरदो समोगर तहसील धनघटा ने कृषि कार्य के लिए केसीसी बनवाया था। केसीसी से ऋण लेकर कृषि भूमि में गेहूं, चना, मटर, आलू, सरसों की खेती साल 2014-15 में की थी। ओलावृष्टि तूफान के कारण फसल नष्ट हो गई। जिससे फसल की कीमत करीब छह लाख रुपये की हानि हो गई। पीड़ित का केसीसी पर बीमा भी हुआ था व उसके खाते से रकम भी कट गया।
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हुद-हुद तूफान से हुए फसल नष्ट की सूचना संबंधित बैंक को दी गई, लेकिन बैक बीमा कंपनी ने बीमा की राशि नहीं दिया। पीड़ित ने नोटिस दिया परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम में बीमा कंपनी प्रबंधक इफ्को टोकियो जनरल बीमा कंपनी गोखले मार्ग लखनऊ के विरुद्ध परिवाद दाखिल किया। सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को आदेश दिया की पीड़ित को फसल बीमा की क्षतिपूर्ति 2,60,000 रुपया दस प्रतिशत ब्याज सहित साठ दिन के अंदर अदा करे। साथ ही आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए पचास हजार, मुकदमा खर्च दस हजार रुपये साठ दिन के अंदर पीड़ित को अदा करने का आदेश दिया है।
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