{"_id":"64d27cac5131a9ba0e0ad7e8","slug":"officers-will-take-permission-from-dm-before-leaving-the-district-khalilabad-news-c-209-1-sgkp1040-1335-2023-08-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sant Kabir Nagar News: जिला छोड़ने से पहले अधिकारी डीएम से लेंगे अनुमति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sant Kabir Nagar News: जिला छोड़ने से पहले अधिकारी डीएम से लेंगे अनुमति
विज्ञापन
शासकीय कार्य के प्रभावित होने के बाद डीएम ने जारी किया निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। बिना डीएम की अनुमति से कोई भी अधिकारी जिले से बाहर नहीं जाएगा। अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी डीएम संदीप कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर चले जाते हैं। जिससे शासकीय कार्य प्रभावित होता है। शासकीय हित में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोई भी अधिकारी बिना अवकाश स्वीकृत कराए मुख्यालय से बाहर नहीं जाएंगे। यदि किसी अधिकारी को शासकीय कार्य के लिए मुख्यालय से बाहर जाना है तो उनके द्वारा भी मुख्यालय छोड़ने की अनुमति लेना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि शासन की मंशा अनुसार शनिवार को तहसील समाधान दिवस अथवा थाना समाधान दिवस आयोजित होता है, जिसमें जनता की समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, इसलिए यह भी निर्देशित किया है कि शनिवार को अवकाश पर जाने की स्थिति में अवकाश स्वीकृति मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति लेने के साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि शनिवार को तहसील समाधान दिवस अथवा थाना समाधान दिवस में जनता की समस्याओं के निस्तारण का कार्य प्रभावित न होने पाए। अधिकारी अपने अवकाश प्रार्थना पत्र में शासकीय कार्य, आकस्मिक अवकाश अर्जित अवकाश, मुख्यालय छोड़ने की तिथि, वापस लौटने की तिथि, अवकाश स्वीकृत के बाद कितना अवकाश शेष बचेगा, अवकाश अवधि में किसके पास प्रभार रहेगा। इसकी जानकारी देंगे।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। बिना डीएम की अनुमति से कोई भी अधिकारी जिले से बाहर नहीं जाएगा। अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी डीएम संदीप कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर चले जाते हैं। जिससे शासकीय कार्य प्रभावित होता है। शासकीय हित में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोई भी अधिकारी बिना अवकाश स्वीकृत कराए मुख्यालय से बाहर नहीं जाएंगे। यदि किसी अधिकारी को शासकीय कार्य के लिए मुख्यालय से बाहर जाना है तो उनके द्वारा भी मुख्यालय छोड़ने की अनुमति लेना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि शासन की मंशा अनुसार शनिवार को तहसील समाधान दिवस अथवा थाना समाधान दिवस आयोजित होता है, जिसमें जनता की समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, इसलिए यह भी निर्देशित किया है कि शनिवार को अवकाश पर जाने की स्थिति में अवकाश स्वीकृति मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति लेने के साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि शनिवार को तहसील समाधान दिवस अथवा थाना समाधान दिवस में जनता की समस्याओं के निस्तारण का कार्य प्रभावित न होने पाए। अधिकारी अपने अवकाश प्रार्थना पत्र में शासकीय कार्य, आकस्मिक अवकाश अर्जित अवकाश, मुख्यालय छोड़ने की तिथि, वापस लौटने की तिथि, अवकाश स्वीकृत के बाद कितना अवकाश शेष बचेगा, अवकाश अवधि में किसके पास प्रभार रहेगा। इसकी जानकारी देंगे।
विज्ञापन