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Sant Kabir Nagar News: सूर्यास्त के बाद किसी महिला को नहीं गिरफ्तार कर सकती पुलिस

Sat, 20 Jul 2024 11:55 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sat, 20 Jul 2024 11:55 PM IST
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No clue found as to the person who shot on the highway
संतकबीरनगर। जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के निर्देशन में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह के पहल पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ अंजय कुमार श्रीवास्तव ने टीम के सदस्यों के साथ शनिवार को महुली तथा घनघटा थाने पर पहुंचे। उन्होंने अभियुक्त के विभिन्न विधिक अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि किसी भी मामले में आरोपित महिला को सूर्यास्त के पश्चात पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। यदि आवश्यक हो तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
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उन्होंने कहा कि अभियुक्त को विभिन्न अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। जिसकी जानकारी उन्हें होना चाहिए। उन्होंने महिला, वृद्ध, बीमार, निर्बल व असहाय लोगों को निशुल्क विधिक सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी संजीव कुमार पांडेय ने कहा कि यदि पात्र व्यक्ति विधिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आगे आना चाहिए। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल मो. दानिश ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में हिरासत में लिए गए व्यक्ति व जिला कारागार में निरुद्ध व्यक्ति को विधिक सहायता प्राप्त करने का विधिक अधिकार है।
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इस दौरान महुली थाने के थानाध्यक्ष राम कृष्ण मिश्रा, घनघटा थाना के थानाध्यक्ष अनिल कुमार, हेड मोहर्रिर घनश्याम मणि, पौली चौकी इंचार्ज रजनीश राय, महिला पुलिस परामर्श केंद्र प्रभारी आरती पांडेय, दिनेश कुमार, सब इंस्पेक्टर हरिनारायण दीक्षित, अधिवक्ता उदयभान, बृजेश पांडेय, ग्राम प्रधान राणा प्रताप सिंह, अंकुर पांडेय, मुकेश चौरसिया आदि मौजूद रहे।
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