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Sant Kabir Nagar News: नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को जमानत नहीं
Mon, 20 Jan 2025 11:18 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Mon, 20 Jan 2025 11:18 PM IST
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी संजय तुरहा की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दिए। बखिरा थाना अंतर्गत ग्राम निवासी पीड़िता की मां ने थाना बखिरा में प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी नाबालिग लड़की उम्र 15 वर्ष को गांव के आरोपी ने मोबाइल खरीद कर दिया था उसी से बातचीत करता था। शादी का झांसा देकर 15 नवंबर 2024 की रात 10 बजे उसकी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया। जब इसकी शिकायत आरोपी के माता-पिता से की तो उन्होंने अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दी और भगा दिया। थाना बखिरा में आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज हुआ। विवेचना में साक्ष्य के आधार पर दुष्कर्म की धारा की बढ़ोतरी हुई।
आरोपी संजय तुरहा ने अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल कर कहा कि वह बेगुनाह है। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने पक्षों की बहस को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी संजय तुरहा की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।ु
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आरोपी संजय तुरहा ने अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल कर कहा कि वह बेगुनाह है। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने पक्षों की बहस को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी संजय तुरहा की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।ु
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