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Sant Kabir Nagar News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं
Fri, 31 Jan 2025 12:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 31 Jan 2025 12:08 AM IST
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी संदीप शर्मा जमानत निरस्त कर दी। दुष्कर्म करने से किशोरी गर्भवती हो गई थी।
विशेष लोक अभियोजक फौजदारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र की पीड़िता के पिता ने थाना कोतवाली खलीलाबाद में 29 जुलाई 2024 को तहरीर दी कि उसकी नाबालिग लड़की की उम्र लगभग 17 वर्ष है। उसको गत 28 जुलाई 24 को बखिरा थानाक्षेत्र का आरोपी संदीप शर्मा पहले फुसलाकर कहीं भाग ले गया। उसको भगाने में उसकी मां और बहन ने भी सहयोग किया।
आरोपी ने जमानत डाली जिसका विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने विरोध किया और तर्क दिया कि आरोपी पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया जिससे वह गर्भवती हो गई।
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कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर दी।्
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विशेष लोक अभियोजक फौजदारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र की पीड़िता के पिता ने थाना कोतवाली खलीलाबाद में 29 जुलाई 2024 को तहरीर दी कि उसकी नाबालिग लड़की की उम्र लगभग 17 वर्ष है। उसको गत 28 जुलाई 24 को बखिरा थानाक्षेत्र का आरोपी संदीप शर्मा पहले फुसलाकर कहीं भाग ले गया। उसको भगाने में उसकी मां और बहन ने भी सहयोग किया।
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आरोपी ने जमानत डाली जिसका विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने विरोध किया और तर्क दिया कि आरोपी पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया जिससे वह गर्भवती हो गई।
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कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर दी।्