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Sant Kabir Nagar News: नाथनगर गोलीकांड के आरोपी को जमानत नहीं
Thu, 12 Dec 2024 11:27 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Thu, 12 Dec 2024 11:27 PM IST
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संतकबीरनगर। न्यायालय सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने नाथनगर में सरेराह युवक को गोली मारने के आरोपी ससुर की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। पुलिस ने इस मामले में तहरीर मिलने पर आरोपी पिता-पुत्र पर केस दर्ज किया है।
महुली क्षेत्र के जसोवर निवासी रामजनम शर्मा ने महुली थाने में तहरीर दिया कि भाई राम जैन शर्मा का प्रेम विवाह हुआ है। 19 नवंबर शाम 7 बजे राम जैन नाथनगर चौराहे पर गया और बाजार करके लौट रहा था। उसी समय पंजाब नेशनल बैंक के सामने भाई के ससुर परमात्मा शर्मा व साला सोनू शर्मा जान से मारने की नीयत से पिस्टल से सरेराह गोली मार दिए। गोली पेट में लगी, जिससे भाई रामजैन शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए।
गोली लगने की सूचना के बाद वह मौके पर पहुंचे और भाई को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गए। जहां भाई की हालत गंभीर देखकर डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। मामले में आरोपी ससुर परमात्मा शर्मा और साले सोनू शर्मा के खिलाफ थाना महुली पर केस दर्ज हुआ। आरोपी ससुर परमात्मा शर्मा ने जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी ससुर परमात्मा शर्मा निवासी ग्राम थवईपार थाना कोतवाली खलीलाबाद की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
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महुली क्षेत्र के जसोवर निवासी रामजनम शर्मा ने महुली थाने में तहरीर दिया कि भाई राम जैन शर्मा का प्रेम विवाह हुआ है। 19 नवंबर शाम 7 बजे राम जैन नाथनगर चौराहे पर गया और बाजार करके लौट रहा था। उसी समय पंजाब नेशनल बैंक के सामने भाई के ससुर परमात्मा शर्मा व साला सोनू शर्मा जान से मारने की नीयत से पिस्टल से सरेराह गोली मार दिए। गोली पेट में लगी, जिससे भाई रामजैन शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए।
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गोली लगने की सूचना के बाद वह मौके पर पहुंचे और भाई को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गए। जहां भाई की हालत गंभीर देखकर डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। मामले में आरोपी ससुर परमात्मा शर्मा और साले सोनू शर्मा के खिलाफ थाना महुली पर केस दर्ज हुआ। आरोपी ससुर परमात्मा शर्मा ने जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी ससुर परमात्मा शर्मा निवासी ग्राम थवईपार थाना कोतवाली खलीलाबाद की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
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