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Sant Kabir Nagar News: विभिन्न मामलों में वांछित नौ अपराधी जिला बदर
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संतकबीरनगर। डीएम कोर्ट ने विभिन्न मामलों में वांछित नौ अपराधियों को जिला बदर का आदेश दिया है। इन सभी को छह माह तक जिले में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इस दौरान अगर वह जिले में प्रवेश करते है तो गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेशानुसार सभी जिला बदर आरोपी के खिलाफ गांव के राजस्व कर्मी भी निगाह रखेंगे। अभियुक्तों के दिखाई देते ही वह भी स्थानीय पुलिस को सूचना देंगे। जिला बदर आरोपी में थाना दुधरा ग्राम सफ़ियाबाद निवासी इब्राहीम, मोहम्मद आजम उर्फ नेउर, करमा खान गांव निवासी इस्तेखार शामिल हैं। इनके अलावा थाना धनघटा ग्राम सिरसी निवासी मान सिंह यादव, ग्राम निवासी मुठई खुर्द निवासी प्रदीप शर्मा, थाना बेलहर निवासी ग्राम बेलवा मिश्र मोहम्मद याक़ूब, अकलोया (सुरसा चमन जोत ) गांव निवासी गोविंद उर्फ बाल गोविंद, थाना मेंहदावल निवासी गांव कौवाठोर गुलाब उर्फ गुलाब साहनी और थाना महुली के ग्राम निबाहोरिल गांव निवासी राहुल सिंह पुत्र जय सिंह को जिला बदर का आदेश डीएम कोर्ट ने जारी किया है।
जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए सभी आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत छह माह के लिए जिला बदर घोषित किया है। इस दौरान अभियुक्त जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे और जहां प्रतिदिन रात्रि विश्राम करेंगे, वहां के एसओ को सूचना देंगे।
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जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेशानुसार सभी जिला बदर आरोपी के खिलाफ गांव के राजस्व कर्मी भी निगाह रखेंगे। अभियुक्तों के दिखाई देते ही वह भी स्थानीय पुलिस को सूचना देंगे। जिला बदर आरोपी में थाना दुधरा ग्राम सफ़ियाबाद निवासी इब्राहीम, मोहम्मद आजम उर्फ नेउर, करमा खान गांव निवासी इस्तेखार शामिल हैं। इनके अलावा थाना धनघटा ग्राम सिरसी निवासी मान सिंह यादव, ग्राम निवासी मुठई खुर्द निवासी प्रदीप शर्मा, थाना बेलहर निवासी ग्राम बेलवा मिश्र मोहम्मद याक़ूब, अकलोया (सुरसा चमन जोत ) गांव निवासी गोविंद उर्फ बाल गोविंद, थाना मेंहदावल निवासी गांव कौवाठोर गुलाब उर्फ गुलाब साहनी और थाना महुली के ग्राम निबाहोरिल गांव निवासी राहुल सिंह पुत्र जय सिंह को जिला बदर का आदेश डीएम कोर्ट ने जारी किया है।
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जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए सभी आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत छह माह के लिए जिला बदर घोषित किया है। इस दौरान अभियुक्त जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे और जहां प्रतिदिन रात्रि विश्राम करेंगे, वहां के एसओ को सूचना देंगे।
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