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Sant Kabir Nagar News: बेटी से दुष्कर्म के प्रयास का उलाहना देने पर घर में घुसकर मां-बेटे को पीटा
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पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया तो पीड़ित महिला ने कोर्ट का खटखटाया दरवाजा
कोर्ट ने आरोपी पर दुष्कर्म के प्रयास और मारने-पीटने के मामले में छह अन्य पर केस दर्ज का दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने दुष्कर्म के प्रयास और उलाहना देने पर घर में घुस कर पीड़ित मां-बेटे की पिटाई करने के मामले में आरोपी युवक समेत सात के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश कोतवाली पुलिस को दिया। कोर्ट ने तीन दिन में आंख्या प्रस्तुत करने का कहा है।
अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित महिला ने कोर्ट में तहरीर दिया। जिसमें कहा कि 18 सितंबर 2023 की शाम उसकी 13 वर्षीय बेटी और एक 12 वर्षीय किशोरी खेतों में सब्जी की रखवाली करने गई थी। खेत से वापस आते समय नाले के पास गांव का आरोपी उसकी बेटी का हाथ पकड़ कर उसे जबरदस्ती शादी करने के लिए दबाव बना रहा था। जब उसकी बेटी ने विरोध किया और शादी करने से मना किया तो आरोपी ने उसकी बेटी से छेड़खानी करने लगा तथा दुष्कर्म करने का प्रयास किया। भयभीत होकर दोनों लड़कियां चिल्लाती हुई किसी तरह बचकर घर आई और आपबीती बताई। उसके बाद वह आरोपी के घर उलाहना देने गई तो इसी बात पर आरोपी व उसके परिवार वालों ने उसे अपमानित करते हुए अपशब्द कहते हुए भगा दिया। आरोप लगाया कि जैसे ही अपने घर पहुंची आरोपी के घर के सदस्य अपने हाथ में लाठी डंडा लेकर उसके घर पर चढ़ आए। उसे मार डालने की धमकी देते हुए उसे और उसके बेटे को लाठी डंडे से मारने पीटने लगे। घर में डरकर भागे तो आरोपी उसके घर में घुसकर उसे और बेटे को बुरी तरीके से मारने पीटने लगे। शोर पर बीच बचाव करने गांव के दो लोग आए तो उन्हें भी आरोपियों ने लाठी डंडा से मारा पीटा तमाम लोग आए, घटना देखे और बीच बचाव किया। उसने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दिया,लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने घटना की सूचना जरिए रजिस्ट्री एसपी को दिया,लेकिन आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न होने पर मजबूर होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने छेड़छाड़, दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले में आरोपी तथा घर में घुसकर मारने पीटने के आरोप में 6 अन्य लोगों के विरुद्ध केस दर्ज करने का आदेश कोतवाली पुलिस को दिया। कोर्ट ने तीन दिवस के अन्दर आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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कोर्ट ने आरोपी पर दुष्कर्म के प्रयास और मारने-पीटने के मामले में छह अन्य पर केस दर्ज का दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने दुष्कर्म के प्रयास और उलाहना देने पर घर में घुस कर पीड़ित मां-बेटे की पिटाई करने के मामले में आरोपी युवक समेत सात के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश कोतवाली पुलिस को दिया। कोर्ट ने तीन दिन में आंख्या प्रस्तुत करने का कहा है।
अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित महिला ने कोर्ट में तहरीर दिया। जिसमें कहा कि 18 सितंबर 2023 की शाम उसकी 13 वर्षीय बेटी और एक 12 वर्षीय किशोरी खेतों में सब्जी की रखवाली करने गई थी। खेत से वापस आते समय नाले के पास गांव का आरोपी उसकी बेटी का हाथ पकड़ कर उसे जबरदस्ती शादी करने के लिए दबाव बना रहा था। जब उसकी बेटी ने विरोध किया और शादी करने से मना किया तो आरोपी ने उसकी बेटी से छेड़खानी करने लगा तथा दुष्कर्म करने का प्रयास किया। भयभीत होकर दोनों लड़कियां चिल्लाती हुई किसी तरह बचकर घर आई और आपबीती बताई। उसके बाद वह आरोपी के घर उलाहना देने गई तो इसी बात पर आरोपी व उसके परिवार वालों ने उसे अपमानित करते हुए अपशब्द कहते हुए भगा दिया। आरोप लगाया कि जैसे ही अपने घर पहुंची आरोपी के घर के सदस्य अपने हाथ में लाठी डंडा लेकर उसके घर पर चढ़ आए। उसे मार डालने की धमकी देते हुए उसे और उसके बेटे को लाठी डंडे से मारने पीटने लगे। घर में डरकर भागे तो आरोपी उसके घर में घुसकर उसे और बेटे को बुरी तरीके से मारने पीटने लगे। शोर पर बीच बचाव करने गांव के दो लोग आए तो उन्हें भी आरोपियों ने लाठी डंडा से मारा पीटा तमाम लोग आए, घटना देखे और बीच बचाव किया। उसने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दिया,लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने घटना की सूचना जरिए रजिस्ट्री एसपी को दिया,लेकिन आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न होने पर मजबूर होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने छेड़छाड़, दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले में आरोपी तथा घर में घुसकर मारने पीटने के आरोप में 6 अन्य लोगों के विरुद्ध केस दर्ज करने का आदेश कोतवाली पुलिस को दिया। कोर्ट ने तीन दिवस के अन्दर आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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