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UP: प्रेमजाल में फांसकर महिला से किया दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर ऐंठ लिया छह लाख रुपये
Tue, 18 Jul 2023 11:56 AM IST
vivek shukla
संवाद न्यूज एजेंसी, संतकबीरनगर।
संवाद न्यूज एजेंसी, संतकबीरनगर।
Published by: vivek shukla
Updated Tue, 18 Jul 2023 11:56 AM IST
सार
पीड़िता अपने घर से 18 अप्रैल 2023 को खलीलाबाद के बड़गों दवा कराने जा रही थी। उसी दिन आरोपी पीड़िता का पीछा कर रहा था। रास्ते में बड़गों के पास सड़क के किनारे जातिसूचक शब्द का प्रयोग करते हुए उसे अपमानित किया। शोर मचाने पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ का लाभ उठाकर आरोपी जान से मारने की धमकी देते और बच्चे का अपहरण करके हत्या करने की धमकी देते हुए चला गया।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
भाभी के मायके का युवक गोरखपुर जिले के सहजनवां क्षेत्र की महिला को प्रेमजाल में फांस लिया। महिला को खलीलाबाद दवा कराने के बहाने ले जाकर दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। आरोप है कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला से छह लाख रुपये ऐंठ लिया। बार- बार महिला पर गलत काम करने दबाव बनाया और विरोध पर पिटाई की। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट दिनेश प्रताप सिंह ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश कोतवाली पुलिस को दिया।
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अधिवक्ता महेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि गोरखपुर जिले के सहजनवा क्षेत्र की रहने वाली महिला ने कोर्ट में आवेदन पत्र दिया। जिसमें कहा कि उसकी भाभी का मायका कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में है। उसी गांव का 22 वर्षीय आरोपी युवक काफी जालसाज किस्म का है। जिसने पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसाया।
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आरोप है कि आरोपी युवक उसे दवा कराने के बहाने खलीलाबाद ले गया और दुष्कर्म किया। उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। जिसे दिखाकर आरोपी ब्लैकमेल कर उससे कई बार में 6,00000 रुपये भी ले लिया है।
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आरोप है कि पीड़िता अपने घर से 18 अप्रैल 2023 को खलीलाबाद के बड़गों दवा कराने जा रही थी। उसी दिन आरोपी पीड़िता का पीछा कर रहा था। रास्ते में बड़गों के पास सड़क के किनारे जातिसूचक शब्द का प्रयोग करते हुए उसे अपमानित किया। शोर मचाने पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ का लाभ उठाकर आरोपी जान से मारने की धमकी देते और बच्चे का अपहरण करके हत्या करने की धमकी देते हुए चला गया।
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आरोप है कि उसके पति की भी हत्या करने की धमकी दिया। पीड़िता ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। कार्रवाई नहीं होने पर एसपी को रजिस्ट्री के जरिए सूचना दी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने मजबूर होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही विवेचना तथा पंजीकरण संबंधी आख्या भी 15 दिन में प्रस्तुत करने को कहा है।
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आरोप है कि उसके पति की भी हत्या करने की धमकी दिया। पीड़िता ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। कार्रवाई नहीं होने पर एसपी को रजिस्ट्री के जरिए सूचना दी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने मजबूर होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही विवेचना तथा पंजीकरण संबंधी आख्या भी 15 दिन में प्रस्तुत करने को कहा है।