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Sant Kabir Nagar News: छह से अधिक सीट क्षमता वाले निजी वाहनों की वार्षिक फिटनेस की अनिवार्यता समाप्त
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संतकबीरनगर। चालक को छोड़कर छह से अधिक सीट क्षमता वाले निजी वाहनों की प्रत्येक वर्ष फिटनेस कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश की ओर से जारी नए कार्यालय आदेश के बाद बस्ती मंडल के 3,481 वाहन स्वामियों को राहत मिलेगी। अब आदेश के दायरे में आने वाले निजी वाहन स्वामियों को हर साल फिटनेस कराने के लिए परिवहन कार्यालय की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। इससे वाहन स्वामियों के समय और धन की बचत होगी। साथ ही परिवहन विभाग से जुड़ी औपचारिकताएं भी कम होंगी, जबकि संतकबीरनगर के 1059 वाहन स्वामियों को इस आदेश के बाद राहत मिलेगा।
परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश की ओर से इस संबंध में 15 सितंबर कार्यालय आदेश जारी किया गया है। इसी आदेश के क्रम में चालक को छोड़कर छह से अधिक सीट क्षमता वाले निजी वाहनों के लिए वार्षिक फिटनेस की अनिवार्यता समाप्त की गई है। इससे व्यक्तिगत और पारिवारिक उपयोग में आने वाले ऐसे वाहन स्वामियों को विशेष राहत मिलेगी, जिन्हें पहले प्रत्येक वर्ष फिटनेस प्रक्रिया पूरी करानी पड़ती थी।
पूर्व व्यवस्था के तहत चालक को छोड़कर छह से अधिक सीट क्षमता वाले निजी वाहनों की प्रत्येक वर्ष फिटनेस कराना अनिवार्य था। इसके कारण निजी उपयोग में आने वाले ऐसे वाहनों को भी हर साल फिटनेस की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। वाहन स्वामियों को इसके लिए समय निकालने के साथ ही परिवहन कार्यालय से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थीं।
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नई व्यवस्था के बाद आदेश के दायरे में आने वाले निजी वाहनों के स्वामियों को हर वर्ष फिटनेस कराने की बाध्यता से राहत मिलेगी। इससे उन्हें बार-बार परिवहन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि, इसका लाभ केवल उन्हीं निजी वाहनों को मिलेगा, जो जारी आदेश के दायरे में आते हैं।
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बस्ती में सबसे अधिक 1,737 वाहन
बस्ती मंडल के तीनों जिलों में इस श्रेणी के कुल 3,481 निजी वाहन पंजीकृत हैं। इनमें सबसे अधिक वाहन बस्ती में हैं। जनपदवार आंकड़ों के अनुसार बस्ती में 1,737, सिद्धार्थनगर में 685 और संतकबीरनगर में 1,059 निजी वाहन पंजीकृत हैं। इन सभी वाहनों के स्वामी नए निर्णय से लाभान्वित होंगे।
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व्यावसायिक वाहनों पर लागू रहेंगे नियम
परिवहन आयुक्त के इस निर्णय से निजी वाहन स्वामियों को राहत दी गई है लेकिन इसे सभी प्रकार के वाहनों के लिए फिटनेस से छूट नहीं माना जाएगा। परिवहन और व्यावसायिक वाहनों पर संबंधित नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। इसके अलावा जिन वाहनों के संबंध में अलग से फिटनेस, परमिट अथवा अन्य वैधानिक प्रावधान निर्धारित हैं, उनका पालन करना अनिवार्य होगा।
इस तरह नए आदेश का लाभ केवल निर्धारित श्रेणी के निजी वाहनों को मिलेगा। वाहन स्वामियों को अपने वाहन की श्रेणी और उस पर लागू अन्य नियमों के अनुसार ही आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
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परिवहन आयुक्त का आदेश प्राप्त हो गया है। इस आदेश के बाद संतकबीरनगर के 1059 वाहन स्वामियों को काफी राहत मिलेगा।
-प्रियंवदा सिंह, एआरटीओ
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परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश की ओर से इस संबंध में 15 सितंबर कार्यालय आदेश जारी किया गया है। इसी आदेश के क्रम में चालक को छोड़कर छह से अधिक सीट क्षमता वाले निजी वाहनों के लिए वार्षिक फिटनेस की अनिवार्यता समाप्त की गई है। इससे व्यक्तिगत और पारिवारिक उपयोग में आने वाले ऐसे वाहन स्वामियों को विशेष राहत मिलेगी, जिन्हें पहले प्रत्येक वर्ष फिटनेस प्रक्रिया पूरी करानी पड़ती थी।
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पूर्व व्यवस्था के तहत चालक को छोड़कर छह से अधिक सीट क्षमता वाले निजी वाहनों की प्रत्येक वर्ष फिटनेस कराना अनिवार्य था। इसके कारण निजी उपयोग में आने वाले ऐसे वाहनों को भी हर साल फिटनेस की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। वाहन स्वामियों को इसके लिए समय निकालने के साथ ही परिवहन कार्यालय से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थीं।
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नई व्यवस्था के बाद आदेश के दायरे में आने वाले निजी वाहनों के स्वामियों को हर वर्ष फिटनेस कराने की बाध्यता से राहत मिलेगी। इससे उन्हें बार-बार परिवहन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि, इसका लाभ केवल उन्हीं निजी वाहनों को मिलेगा, जो जारी आदेश के दायरे में आते हैं।
बस्ती में सबसे अधिक 1,737 वाहन
बस्ती मंडल के तीनों जिलों में इस श्रेणी के कुल 3,481 निजी वाहन पंजीकृत हैं। इनमें सबसे अधिक वाहन बस्ती में हैं। जनपदवार आंकड़ों के अनुसार बस्ती में 1,737, सिद्धार्थनगर में 685 और संतकबीरनगर में 1,059 निजी वाहन पंजीकृत हैं। इन सभी वाहनों के स्वामी नए निर्णय से लाभान्वित होंगे।
व्यावसायिक वाहनों पर लागू रहेंगे नियम
परिवहन आयुक्त के इस निर्णय से निजी वाहन स्वामियों को राहत दी गई है लेकिन इसे सभी प्रकार के वाहनों के लिए फिटनेस से छूट नहीं माना जाएगा। परिवहन और व्यावसायिक वाहनों पर संबंधित नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। इसके अलावा जिन वाहनों के संबंध में अलग से फिटनेस, परमिट अथवा अन्य वैधानिक प्रावधान निर्धारित हैं, उनका पालन करना अनिवार्य होगा।
इस तरह नए आदेश का लाभ केवल निर्धारित श्रेणी के निजी वाहनों को मिलेगा। वाहन स्वामियों को अपने वाहन की श्रेणी और उस पर लागू अन्य नियमों के अनुसार ही आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
परिवहन आयुक्त का आदेश प्राप्त हो गया है। इस आदेश के बाद संतकबीरनगर के 1059 वाहन स्वामियों को काफी राहत मिलेगा।
-प्रियंवदा सिंह, एआरटीओ