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Sant Kabir Nagar News: नाबालिग लड़की के अपहरण के दोषी को दो साल की सजा
Wed, 14 May 2025 11:12 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 14 May 2025 11:12 PM IST
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संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण के दोषी को दो वर्ष कठोर कारावास व छह हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
थाना धनघटा अंतर्गत पीड़िता के पिता ने 22 दिसंबर 2010 को थाना धनघटा पर तहरीर दी कि 17 दिसंबर 2010 को वह अपनी पत्नी के साथ उमरिया बाजार चौराहे पर स्थित दुकान पर गए थे। उनकी बेटी घर पर अकेली थी। रात में आठ बजे जब वह आया तो उसकी पुत्री घर पर नहीं मिली। पता चला कि एक व्यक्ति उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। मामले में थाना धनघटा में केस दर्ज हुआ। पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी मोहम्मद सईद का नाम प्रकाश में आया। विवेचक द्वारा मोहम्मद सईद के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
आरोपी मोहम्मद सईद के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाए जाने पर सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने मोहम्मद सईद को दो वर्ष के कठोर कारावास व छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किए। अर्थदंड न अदा करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। संवाद
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थाना धनघटा अंतर्गत पीड़िता के पिता ने 22 दिसंबर 2010 को थाना धनघटा पर तहरीर दी कि 17 दिसंबर 2010 को वह अपनी पत्नी के साथ उमरिया बाजार चौराहे पर स्थित दुकान पर गए थे। उनकी बेटी घर पर अकेली थी। रात में आठ बजे जब वह आया तो उसकी पुत्री घर पर नहीं मिली। पता चला कि एक व्यक्ति उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। मामले में थाना धनघटा में केस दर्ज हुआ। पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी मोहम्मद सईद का नाम प्रकाश में आया। विवेचक द्वारा मोहम्मद सईद के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
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आरोपी मोहम्मद सईद के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाए जाने पर सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने मोहम्मद सईद को दो वर्ष के कठोर कारावास व छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किए। अर्थदंड न अदा करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। संवाद
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