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Sant Kabir Nagar News: मारपीट के दोषी को उम्रकैद
Fri, 31 Jan 2025 11:29 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 31 Jan 2025 11:29 PM IST
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने पुलिस की सशक्त पैरवी पर मारपीट व संपत्ति को क्षति पहुंचाने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप 31 जनवरी को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट के कोर्ट ने थाना धनघटा पर पंजीकृत अभियोग के मामले में दोषी झिन्नान यादव उर्फ रामजीत यादव निवासी चकिया को मुकदमा में धारा 436 के अपराध के लिए आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को पांच माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। वादी मुकदमा हरिराम को अर्थदंड की धनराशि में से आधी राशि दी जाएगी। संवादी
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एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप 31 जनवरी को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट के कोर्ट ने थाना धनघटा पर पंजीकृत अभियोग के मामले में दोषी झिन्नान यादव उर्फ रामजीत यादव निवासी चकिया को मुकदमा में धारा 436 के अपराध के लिए आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को पांच माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। वादी मुकदमा हरिराम को अर्थदंड की धनराशि में से आधी राशि दी जाएगी। संवादी
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