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Sant Kabir Nagar News: हत्या के सात आरोपियों को आजीवन कारावास

Wed, 06 Mar 2024 11:48 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Wed, 06 Mar 2024 11:48 PM IST
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Life imprisonment to seven accused of murder
- 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की पैरवी के बाद हत्या के मामले में सात आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद आरोपी को सजा दिलाने में कामयाबी मिली। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने थाना धनघटा में पंजीकृत अभियोग में आरोपी अमरजीत पुत्र रामप्रसाद यादव, गंगादीन पुत्र हुबलाल यादव, जयशंकर यादव पुत्र शिवप्रसाद, रामसहारे यादव पुत्र शिवप्रसाद, सभाजीत यादव पुत्र रामप्रसाद, अनिल कुमार यादव पुत्र रामप्रसाद, राकेश यादव पुत्र उदयराज यादव निवासी गरथवलिया थाना धनघटा को मुकदमा में प्रत्येक को धारा 147 में एक वर्ष, धारा 148 में दो वर्ष, धारा 452 में तीन वर्ष व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं धारा 302/149 के तहत आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। धारा 342 के तहत छह माह के कारावास से दंडित किया। आरोपियों को धारा 323 के तहत छह माह, धारा 506 के तहत दो वर्ष के कारावास से दंडित किया है।
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