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Sant Kabir Nagar News: हत्या के दोषी को उम्रकैद

Fri, 21 Mar 2025 11:42 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 21 Mar 2025 11:42 PM IST
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life imprisonment for murder convict
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट ने धारदार हथियार चाकू से सिर पर और बोगदा से गले पर वार कर हत्या करने के दोषी मोहम्मद मेराज को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपया अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। साथ ही दोषी के माता पिता अमीरुन्निशा, मोहम्मद इमरान को दोषमुक्त कर दिया।
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कोतवाली क्षेत्र के ग्राम डड़वा निवासी फरीदा खातून पत्नी स्व. मोहम्मद रुस्तम उर्फ भोलू ने थाना कोतवाली में तहरीर दी कि उसके पति रात को बाहर दरवाजे पर सोए थे। चार जून 2022 को समय करीब पांच बजे जब वह झाड़ू लगा रही थी उसी समय गांव के मेराज, इमरान, अमीरुननिशा पुरानी रंजिश को लेकर एक राय होकर हत्या की नियत से दरवाजे पर चढ़ आए। मोहम्मद मेराज ने हाथ में धारदार हथियार बोगदा और एक हाथ में चाकू लिए आए। इमरान ने पति का हाथ और अमीरुननिशा ने पैर पकड़ लिया। मेराज हत्या करने के लिए मेरे पति के सिर व गले पर बोगदा से कई बार वार कर दिया, जिससे सिर व गले से खून बहने लगा। उसने शोर करते हुए बचाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी चाकू व बोगदा लहराते हुए भागने में कामयाब हो गए। शोर पर गांव के तमाम लोग आए उसने व गांव के लोगों ने घटना को अपनी आंख से देखा है। आरोपी अपशब्द कहते हुए जान-माल की धमकी देते हुए भाग रहे थे। 112 नंबर की पुलिस को फोन किया। 108 की एंबुलेंस पहुंची गांव के लोग उसके पति को जिला अस्पताल ले गए। रास्ते में उनकी मौत हो गई। इस मामले में केस दर्ज हुआ। आरोपी से आला कत्ल बोगदा बरामद किया गया। विवेचक ने साक्ष्य के आधार पर मोहम्मद मेराज, मोहम्मद इमरान, अमीरुन निशा के विरुद्ध हत्या करने के आरोप में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट में दौरान विचारण तीनों आरोपियों माता, पिता और पुत्र ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की। पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी मोहम्मद मेराज को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही पिता मोहम्मद इमरान और मां अमीरुन निशा को दोषमुक्त कर दिया।
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