फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Law students and teachers took out a rally titled 'Justice at your doorstep'.

Sant Kabir Nagar News: विधि छात्रों और शिक्षकों ने निकाली न्याय आपके द्वार रैली

Thu, 04 Dec 2025 11:59 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Thu, 04 Dec 2025 11:59 PM IST
विज्ञापन
Law students and teachers took out a rally titled 'Justice at your doorstep'.
डाक बंगले से न्याय आपके द्वार के तहत रैली को हरी झंडी दिखाते जिला जज-स्रोत सूचना
संतकबीरनगर। खलीलाबाद डाक बंगले से छात्रों ने बृहस्पतिवार को न्याय आपके द्वार रैली निकाली। जनपद न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा ने रैली को झंडी दिखाई। रैली में शामिल 200 विधि छात्रों और 25 प्राध्यापकों ने गोला बाजार, मुख्यमार्ग से समय माता मंदिर चौराहा, बाईपास चौराहा, जिलाधिकारी कार्यालय होते हुए लगभग पांच किलोमीटर पद यात्रा की। 13 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के क्रम में रैली निकाली गई।
विज्ञापन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र नाथ गोस्वामी ने कहा कि लोक अदालत में पक्षकार स्वयं प्रार्थना पत्र दे सकता है। लोक अदालत में सुलह योग्य फौजदारी मामले, दीवानी वाद, भरण पोषण वाद, मोटर अधिनियम वाद, स्टांप वाद, पंजीयन वाद निस्तारित किए जाएंगे। चकबंदी वाद, श्रम वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, किराएदारी वाद, चेक बाउंस से संबंधित मामले, बैंक लोन मामले, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित मामले भी सहज तरीके से निपटाए जाएंगे।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि कराधान प्रकरण, बिजली चोरी से संबंधित शमनीय वाद, वन अधिनियम के मामले, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत समनीय वाद, स्थाई लोक अदालत के मामले, गृह कर, जल कर, बाट माप अधिनियम के मामले, नगर पालिका-नगर निगम संबंधी मामले एवं स्थानीय विधियों के अंतर्गत सुलह योग्य वाद निस्तारित कराए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वैवाहिक एवं पारिवारिक मामलों का भी निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

ऐसे पारिवारिक मामलों जो किसी न्यायालय में लंबित नहीं है वो प्री-लिटिगेशन स्तर पर पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र देकर सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित कराया जा सकता है जिसका आदेश सिविल न्यायालय की डिग्री के समान होगा। इसके अतिरिक्त अभिवाक सौदेबाजी से भी फौजदारी मामलों का निस्तारण कराया जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय नासिर अहमद, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना अनिल कुमार, अपर जिला जज प्रथम भूपेंद्र राय, अपर जिला जज गजेंद्र, सीजेएम चेतना त्यागी, एजीजेएम संजय राज पांडेय, एसीजेएम एफटीसी सुनील कुमार सिंह, जूडी मिमोह यादव, जेएम भारती तयाल, चीफ डिफेंस कौंसिल अंजय श्रीवास्तव, नरेंद्र कुमार यादव, चंदन सिंह, निधि मिश्रा, अभिनव त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।

डाक बंगले से न्याय आपके द्वार के तहत रैली को हरी झंडी दिखाते जिला जज-स्रोत सूचना

डाक बंगले से न्याय आपके द्वार के तहत रैली को हरी झंडी दिखाते जिला जज-स्रोत सूचना

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed