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कानून की जानकारी सभी के लिए आवश्यक : एडीजे
Sun, 04 Feb 2024 12:54 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sun, 04 Feb 2024 12:54 AM IST
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- महोत्सव में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
- अपर जिला ने कानून के अधिकारों को बताया
संवाद न्यूज एजेंसी
मगहर। कबीर मगहर महोत्सव में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर जिला जज दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि कानून की जानकारी होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। विधि की अज्ञानता में अपने अधिकारों से वंचित हो सकते हैं। अपर जिला जज काशिफ शेख ने कहा कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है।
इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि लोगों को निशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से जनपद में प्राधिकरण संचालित है। प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को कार्यालय में संपर्क कर इसका लाभ उठाना चाहिए। वहीं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बालकों को संरक्षित प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया।
मेडियेटर अधिवक्ता अरुण कुमार श्रीवास्तव व अधिवक्ता राम अनुज राय ने सुलह समझौते के माध्यम से मामले को सुलझाने पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने किया।
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अधिवक्ता सुधीर कुमार श्रीवास्तव, जनपद बार के पूर्व महामंत्री दुर्गेश नारायण मिश्र, घनघटा तहसील की पूर्व अध्यक्ष शांता श्रीवास्तव ने संविधान व प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में बताया। महामंत्री चतुर जी शुक्ला व सुनील कुमार पांडेय ने चकबंदी व विधि के सामान्य सिद्धांतों के बारे में जानकारी दी।
इस दौरान एसडीएम सदर शैलेश दूबे, पूर्व चेयरमैन नूरुज्जमा अंसारी, सैयद शमीम अहमद, अवधेश सिंह, पीएलवी जावेद खान, एडवोकेट पवन श्रीवास्तव, एडवोकेट सुधीर श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
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- अपर जिला ने कानून के अधिकारों को बताया
संवाद न्यूज एजेंसी
मगहर। कबीर मगहर महोत्सव में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर जिला जज दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि कानून की जानकारी होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। विधि की अज्ञानता में अपने अधिकारों से वंचित हो सकते हैं। अपर जिला जज काशिफ शेख ने कहा कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है।
इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि लोगों को निशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से जनपद में प्राधिकरण संचालित है। प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को कार्यालय में संपर्क कर इसका लाभ उठाना चाहिए। वहीं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बालकों को संरक्षित प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया।
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मेडियेटर अधिवक्ता अरुण कुमार श्रीवास्तव व अधिवक्ता राम अनुज राय ने सुलह समझौते के माध्यम से मामले को सुलझाने पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने किया।
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अधिवक्ता सुधीर कुमार श्रीवास्तव, जनपद बार के पूर्व महामंत्री दुर्गेश नारायण मिश्र, घनघटा तहसील की पूर्व अध्यक्ष शांता श्रीवास्तव ने संविधान व प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में बताया। महामंत्री चतुर जी शुक्ला व सुनील कुमार पांडेय ने चकबंदी व विधि के सामान्य सिद्धांतों के बारे में जानकारी दी।
इस दौरान एसडीएम सदर शैलेश दूबे, पूर्व चेयरमैन नूरुज्जमा अंसारी, सैयद शमीम अहमद, अवधेश सिंह, पीएलवी जावेद खान, एडवोकेट पवन श्रीवास्तव, एडवोकेट सुधीर श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।