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Sant Kabir Nagar News: फसल बीमा का 1.22 लाख रुपये का भुगतान करे बीमा कंपनी
Mon, 01 May 2023 11:02 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Mon, 01 May 2023 11:02 PM IST
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संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता फोरम ने सोमवार को यूनिवर्सल सोंपों जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ फैसला सुनाया। पीड़ित को फसल की क्षति का एक लाख 22 हजार 320 रुपये आठ प्रतिशत ब्याज के साथ तथा क्षतिपूर्ति के रुप में 45 हजार रुपये अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया।
अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मेंहदावल तहसील के सोनबरसा गांव निवासी राजेंद्र कुमार सिंह ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। कहा था कि किसानों की फसलों की सुरक्षा व क्षतिपूर्ति के लिए सरकार के जरिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की गई है। उन्होंने वर्ष 2020 में धौरापार अव्वल, जमोहरा, धनेज, जमुहट व टेढ़वा गांव में स्थित धान की फसल का बीमा कराया था। अधिक वर्षा व बाढ़ के कारण फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसकी सूचना उन्होंने टोल फ्री नंबर पर देने के साथ लिखित रूप में विभाग को दी।
विभाग के जरिए स्थलीय जांच के बाद बीमा कंपनी ने 10 फरवरी 2021 को सिर्फ 17 हजार 497 जरिए नेफ्ट भेजा। उन्होंने शेष धनराशि एक लाख 22 हजार 320 रुपये पाने के लिए काफी भाग-दौड़ की। कहीं सुनवाई न होने पर थक-हारकर जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ली। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, सदस्य सुशील देव और सदस्य संतोष ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन किया। उसके उपरांत बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए शेष धनराशि एक लाख 22 हजार 320 आठ प्रतिशत ब्याज के साथ तथा क्षतिपूर्ति के रूप में रुपये 45 हजार अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया।
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अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मेंहदावल तहसील के सोनबरसा गांव निवासी राजेंद्र कुमार सिंह ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। कहा था कि किसानों की फसलों की सुरक्षा व क्षतिपूर्ति के लिए सरकार के जरिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की गई है। उन्होंने वर्ष 2020 में धौरापार अव्वल, जमोहरा, धनेज, जमुहट व टेढ़वा गांव में स्थित धान की फसल का बीमा कराया था। अधिक वर्षा व बाढ़ के कारण फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसकी सूचना उन्होंने टोल फ्री नंबर पर देने के साथ लिखित रूप में विभाग को दी।
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विभाग के जरिए स्थलीय जांच के बाद बीमा कंपनी ने 10 फरवरी 2021 को सिर्फ 17 हजार 497 जरिए नेफ्ट भेजा। उन्होंने शेष धनराशि एक लाख 22 हजार 320 रुपये पाने के लिए काफी भाग-दौड़ की। कहीं सुनवाई न होने पर थक-हारकर जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ली। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, सदस्य सुशील देव और सदस्य संतोष ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन किया। उसके उपरांत बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए शेष धनराशि एक लाख 22 हजार 320 आठ प्रतिशत ब्याज के साथ तथा क्षतिपूर्ति के रूप में रुपये 45 हजार अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया।
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