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Sant Kabir Nagar News: इंश्योरेंस कंपनी को दुर्घटनाग्रस्त वाहन मरम्मत व्यय का भुगतान करने का आदेश
Sun, 20 Jul 2025 11:52 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sun, 20 Jul 2025 11:52 PM IST
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संतकबीरनगर। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष इश्तियाक अली, सदस्य दिनेश अग्रवाल व सुनीता गुप्ता ने बीमा अवधि में दुर्घटनाग्रस्त वाहन मरम्मत के मद में व्यय 2.28 लाख रुपये के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में 15 हजार रुपये 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है। मामला बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी का है।
कोतवाली खलीलाबाद के मीट मंडी रोड निवासी धर्मचंद वर्मा ने स्थायी लोक अदालत में परिवाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने अपने चार पहिया स्विफ्ट डिजायर कार का बीमा बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कराया था। बीमा अवधि में 21 अगस्त 2020 को वह अपने परिवार के साथ खलीलाबाद से कुशीनगर जा रहे थे। कार अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन के मरम्मत में दो लाख 28 हजार 887 रुपये खर्च हुआ। बीमा कंपनी से दावे की मांग करने पर भुगतान नहीं किया गया। मजबूर होकर वाद दाखिल करना पड़ा।
न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए दुर्घटनाग्रस्त वाहन मरम्मत के मद में व्यय दो लाख 28 हजार 887 रुपये के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में 15 हजार 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है।
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कोतवाली खलीलाबाद के मीट मंडी रोड निवासी धर्मचंद वर्मा ने स्थायी लोक अदालत में परिवाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने अपने चार पहिया स्विफ्ट डिजायर कार का बीमा बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कराया था। बीमा अवधि में 21 अगस्त 2020 को वह अपने परिवार के साथ खलीलाबाद से कुशीनगर जा रहे थे। कार अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन के मरम्मत में दो लाख 28 हजार 887 रुपये खर्च हुआ। बीमा कंपनी से दावे की मांग करने पर भुगतान नहीं किया गया। मजबूर होकर वाद दाखिल करना पड़ा।
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न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए दुर्घटनाग्रस्त वाहन मरम्मत के मद में व्यय दो लाख 28 हजार 887 रुपये के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में 15 हजार 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है।
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