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Sant Kabir Nagar News: महंगाई ने बढ़ाई प्रत्याशियों की खर्च सीमा, अब 95 लाख खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी
Fri, 22 Mar 2024 01:44 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 22 Mar 2024 01:44 AM IST
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महंगाई को देखते हुए आयोग की ओर से 25 लाख रुपये की वृद्धि की गई
- पिछले लोक सभा चुनाव में 70 लाख थी खर्च सीमा
नामांकन में ही प्रत्याशियों को व्यय रजिस्टर दिया जाएगा
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी अधिकतम 95 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। चुनाव प्रचार से लेकर रैली सहित अन्य का खर्च जुड़ेगा। निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने वाले प्रत्याशियों की अलग से सूची बनेगी। पिछले लोक सभा चुनाव में खर्च की सीमा 70 लाख रुपये थी। महंगाई को देखते हुए आयेाग की ओर से 25 लाख रुपये खर्च सीमा में वृद्धि कर दी गई है।
निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक नामांकन में ही प्रत्याशियों को व्यय रजिस्टर दिया जाएगा। प्रत्याशी को नया बैंक खाता खुलवाना होगा। बैंक खाते से ही चुनाव प्रचार से संबंधित रकम का भुगतान किया जाएगा। व्यय टीम की ओर से नियमित अंतराल में रजिस्टर की जांच की जाएगी। रजिस्टर में जानकारी अंकित नहीं करने पर कार्रवाई होगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी जय प्रकाश ने बताया कि लोकसभा चुनाव में व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपये है। पहले यह खर्च 70 लाख रुपये थी। चुनाव में हर खर्च पर आयोग की टीम कड़ी निगरानी रखेगी। इसमें चाय की चुस्कियों से नाश्ते तक चुनावी खर्च में शामिल किया जाएगा। बताया कि प्रत्याशियों की खर्च पर भी नजर रखी जाएगी। साथ ही उनके साथ चलने वाले वाहनों की संख्या निर्धारित होगी। राजनैतिक दलों की बैठक में भी सभी को इससे अवगत कराया जा रहा है। आयोग के निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है।
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- पिछले लोक सभा चुनाव में 70 लाख थी खर्च सीमा
नामांकन में ही प्रत्याशियों को व्यय रजिस्टर दिया जाएगा
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी अधिकतम 95 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। चुनाव प्रचार से लेकर रैली सहित अन्य का खर्च जुड़ेगा। निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने वाले प्रत्याशियों की अलग से सूची बनेगी। पिछले लोक सभा चुनाव में खर्च की सीमा 70 लाख रुपये थी। महंगाई को देखते हुए आयेाग की ओर से 25 लाख रुपये खर्च सीमा में वृद्धि कर दी गई है।
निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक नामांकन में ही प्रत्याशियों को व्यय रजिस्टर दिया जाएगा। प्रत्याशी को नया बैंक खाता खुलवाना होगा। बैंक खाते से ही चुनाव प्रचार से संबंधित रकम का भुगतान किया जाएगा। व्यय टीम की ओर से नियमित अंतराल में रजिस्टर की जांच की जाएगी। रजिस्टर में जानकारी अंकित नहीं करने पर कार्रवाई होगी।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी जय प्रकाश ने बताया कि लोकसभा चुनाव में व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपये है। पहले यह खर्च 70 लाख रुपये थी। चुनाव में हर खर्च पर आयोग की टीम कड़ी निगरानी रखेगी। इसमें चाय की चुस्कियों से नाश्ते तक चुनावी खर्च में शामिल किया जाएगा। बताया कि प्रत्याशियों की खर्च पर भी नजर रखी जाएगी। साथ ही उनके साथ चलने वाले वाहनों की संख्या निर्धारित होगी। राजनैतिक दलों की बैठक में भी सभी को इससे अवगत कराया जा रहा है। आयोग के निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है।
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