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Sant Kabir Nagar News: मारपीट के मामलों में 7 को न्यायालय उठने तक का कारावास व अर्थदंड
Tue, 09 Dec 2025 12:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Tue, 09 Dec 2025 12:37 AM IST
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मारपीट के अलग-अलग मामल में 7 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक सजा व अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस की विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 8 दिसंबर को सीजे(एसडी)/एसीजेएम कोर्ट ने थाना बखिरा में दर्ज मामले से संबंधित अभियुक्त अरुण चंद्र मिश्र, कबीरचंद्र मिश्र निवासी तेनूडाड मझारी को न्यायालय उठने तक की सजा व 3-3 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 30-30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
इसी तरह न्यायालय सीजे(एसडी) /एसीजेएम के अदालत ने थाना बखिरा पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित अभियुक्त निसार अहमद, जाफर हैदरी, मुसई निवासी हरदी को न्यायालय उठने तक की सजा व 1200-1200 रुपये के जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक को 15-15 दिन साधारण कारावास भुगतना होगा। एक अन्य मामले में न्यायालय सीजे(एसडी)/एसीजेएम थाना बखिरा में पंजीकृत अभियोग से संबंधित अभियुक्त त्रिभुवन, कोईल निवासी ककरहियापार को न्यायालय उठने तक की सजा व 3-3 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 30-30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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पुलिस की विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 8 दिसंबर को सीजे(एसडी)/एसीजेएम कोर्ट ने थाना बखिरा में दर्ज मामले से संबंधित अभियुक्त अरुण चंद्र मिश्र, कबीरचंद्र मिश्र निवासी तेनूडाड मझारी को न्यायालय उठने तक की सजा व 3-3 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 30-30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
इसी तरह न्यायालय सीजे(एसडी) /एसीजेएम के अदालत ने थाना बखिरा पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित अभियुक्त निसार अहमद, जाफर हैदरी, मुसई निवासी हरदी को न्यायालय उठने तक की सजा व 1200-1200 रुपये के जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक को 15-15 दिन साधारण कारावास भुगतना होगा। एक अन्य मामले में न्यायालय सीजे(एसडी)/एसीजेएम थाना बखिरा में पंजीकृत अभियोग से संबंधित अभियुक्त त्रिभुवन, कोईल निवासी ककरहियापार को न्यायालय उठने तक की सजा व 3-3 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 30-30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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