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Sant Kabir Nagar News: मारपीट के मामले में न्यायालय उठने तक का कारावास व अर्थदंड

Tue, 25 Nov 2025 11:52 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Tue, 25 Nov 2025 11:52 PM IST
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Imprisonment and fine till the rising of the court in case of assault
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामले में एक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2,500 रुपये जुर्माना से दंडित किया। 25 नवंबर को न्यायालय एफटीसी/एसीजेएम ने थाना मेंहदावल में पंजीकृत अभियोग के संबंध में अभियुक्त वंशी साहनी निवासी धौरापार को उसके अपराध के लिए न्यायालय उठने तक का कारावास व 2,500 रुपये जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को 6 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद
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