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Sant Kabir Nagar News: जुलूस मेंं डीजे और ऑटो में बजाया अश्लील गाना तो होगी कार्रवाई
Wed, 09 Oct 2024 12:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 09 Oct 2024 12:04 AM IST
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- प्रशासनिक अधिकारी पंडालों में जाकर लोगों को कर रहे जागरूक
संवाद न्यूज एजेंसीसंतकबीरनगर। कानफोड़ू डीजे को लेकर पुलिस प्रशासन अभी से सख्त हो गई है। प्रशासन व पुलिस के अधिकारी पंडाल में जाकर डीजे धीमी आवाज में बजाने की सलाह दे रहे है तो वही ऑटो में बजने वाले अश्लील गानों पर नजर रखी जा रही है। हालांकि ज्यादातर ऑटो से टेप निकलवा दिया गया है।
प्रशासन ने जिले में धारा 163 लगा दिया है। यह पांच दिसंबर तक लागू है। इसके लागू होने के बाद जुलूस आदि पर प्रतिबंध लग गया है। अगर कोई जुलूस निकालता भी है तो उसे प्रशासन से अनुमति लेना पड़ेगा। नवरात्र, दशहरा, दीपावली का पर्व है। ऐसे में पंडाल के आयोजकों को डीजे बजाने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके लिए भी नियम व शर्ते है। दो साउंड से ज्यादा कोई नहीं बजाएगा और आवाज धीमी रखनी होगी ताकि लोगों को दिक्कत न हो। तेज आवाज में डीजे बजने से बीमार और बुजुर्गों को दिक्कत होती थी। इधर यातायात पुलिस ने भी टेंपो और ई-रिक्शा में बजने वाले अश्लील गानों को लेकर अभियान चलाया हुआ है। हालांकि यहां पर अभी तक अश्लील गानों का कोई मामला सामने नहीं आया है।
डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि डीजे पर प्रतिबंध है। कुछ शर्ताें पर ही इसकी अनुमति दी जाएगी। वैसे जनपद में धारा 163 लगा दिया गया है। सभी क्षेत्रों के एसडीएम और सीओ को पंडाल संचालकों को जागरूक करने को कहा गया है।
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संवाद न्यूज एजेंसीसंतकबीरनगर। कानफोड़ू डीजे को लेकर पुलिस प्रशासन अभी से सख्त हो गई है। प्रशासन व पुलिस के अधिकारी पंडाल में जाकर डीजे धीमी आवाज में बजाने की सलाह दे रहे है तो वही ऑटो में बजने वाले अश्लील गानों पर नजर रखी जा रही है। हालांकि ज्यादातर ऑटो से टेप निकलवा दिया गया है।
प्रशासन ने जिले में धारा 163 लगा दिया है। यह पांच दिसंबर तक लागू है। इसके लागू होने के बाद जुलूस आदि पर प्रतिबंध लग गया है। अगर कोई जुलूस निकालता भी है तो उसे प्रशासन से अनुमति लेना पड़ेगा। नवरात्र, दशहरा, दीपावली का पर्व है। ऐसे में पंडाल के आयोजकों को डीजे बजाने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके लिए भी नियम व शर्ते है। दो साउंड से ज्यादा कोई नहीं बजाएगा और आवाज धीमी रखनी होगी ताकि लोगों को दिक्कत न हो। तेज आवाज में डीजे बजने से बीमार और बुजुर्गों को दिक्कत होती थी। इधर यातायात पुलिस ने भी टेंपो और ई-रिक्शा में बजने वाले अश्लील गानों को लेकर अभियान चलाया हुआ है। हालांकि यहां पर अभी तक अश्लील गानों का कोई मामला सामने नहीं आया है।
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डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि डीजे पर प्रतिबंध है। कुछ शर्ताें पर ही इसकी अनुमति दी जाएगी। वैसे जनपद में धारा 163 लगा दिया गया है। सभी क्षेत्रों के एसडीएम और सीओ को पंडाल संचालकों को जागरूक करने को कहा गया है।
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