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Sant Kabir Nagar News: पत्नी को जलाकर मारने के प्रयास के मामले में आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज
Tue, 09 Jun 2026 12:54 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Tue, 09 Jun 2026 12:54 AM IST
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गजेंद्र की अदालत ने पत्नी को जलाकर मारने के प्रयास के आरोपी विजय सेन चौधरी की जमानत सुनवाई के बाद खारिज कर दी। परशुराम चौधरी ग्राम जयंतीपुरा थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर ने थाना बखिरा मे प्रार्थना पत्र दिया था कि उसकी भतीजी अंकिता चौधरी पुत्री शिवधर चौधरी की शादी 2021 में लव मैरिज के रूप में विजय सेन चौधरी से हुई थी।
आए दिन पारिवारिक विवाद को लेकर आरोपी अपशब्द कहता था । 14 अप्रैल 2026 को आरोपी ने अंकिता चौधरी को मारपीट कर उसके कपड़ों को जलाने लगा। जब अंकिता ने मना किया तो आरोपी ने अंकिता को भी आग लगा दी, जिससे अंकिता बुरी तरह जल गई। सदर अस्पताल संतकबीरनगर में इलाज के लिए ले जाया गया। बाद में उसे गोरखपुर रेफर कर दिया गया। जहां उसका इलाज चल रहा था।
अंकिता ने बताया कि ससुर पाटेश्वरी एवं सास सरस्वती देवी तथा चचेरी सास मीरा देवी भी उसे आए दिन प्रताड़ित करती थीं। थाना बखिरा में केस दर्ज हुआ। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गजेंद्र की अदालत ने आरोपी विजय सेन चौधरी की जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।
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आए दिन पारिवारिक विवाद को लेकर आरोपी अपशब्द कहता था । 14 अप्रैल 2026 को आरोपी ने अंकिता चौधरी को मारपीट कर उसके कपड़ों को जलाने लगा। जब अंकिता ने मना किया तो आरोपी ने अंकिता को भी आग लगा दी, जिससे अंकिता बुरी तरह जल गई। सदर अस्पताल संतकबीरनगर में इलाज के लिए ले जाया गया। बाद में उसे गोरखपुर रेफर कर दिया गया। जहां उसका इलाज चल रहा था।
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अंकिता ने बताया कि ससुर पाटेश्वरी एवं सास सरस्वती देवी तथा चचेरी सास मीरा देवी भी उसे आए दिन प्रताड़ित करती थीं। थाना बखिरा में केस दर्ज हुआ। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गजेंद्र की अदालत ने आरोपी विजय सेन चौधरी की जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।
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