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Sant Kabir Nagar News: स्वास्थ्य बीमा कंपनी को पीड़ित को 60,000 रुपये अदा करने का आदेश

Tue, 17 Oct 2023 11:53 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Tue, 17 Oct 2023 11:53 PM IST
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Health insurance company ordered to pay Rs 60,000 to the victim
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता फोरम ने मंगलवार को स्वास्थ्य बीमा के बाद भी बीमारी की हालत में दावे का भुगतान न करने के मामले को गंभीरता से लिया। बीमा कंपनी को दावे की धनराशि 39,950 रुपये दस प्रतिशत ब्याज के साथ 60,000 रुपये अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया।
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अधिवक्ता अंजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के मुखलिसपुर रोड खलीलाबाद निवासी अरुणेश कुमार राय पुत्र दिनेश चंद्र राय ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। कहा कि वह देहरादून में रहते हैं। उन्होंने वहीं पर अपना व अपनी पत्नी तथा बच्चों के नाम से सात लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से कराया है। उनकी तबीयत खराब होने पर बीमा कंपनी समस्त कागजात लेने के बाद भी दवा-इलाज में खर्च 39,950 रुपये का भुगतान कंपनी ने नहीं किया। जिला उपभोक्ता फोरम ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा बहस सुनने के बाद दावे की धनराशि 39 हजार नौ सौ पचास रुपये 100 प्रतिशत ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में 60 हजार रुपये अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। संवाद
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