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Sant Kabir Nagar News: हत्या समेत अन्य मामलों के आरोपियों पर गैंगस्टर
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने हत्या समेत गंभीर आपराधिक मामलों में संलिप्त एक संगठित गिरोह के खिलाफ गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट की प्राथमिकी दर्ज की है।
पुलिस के अनुसार गिरोह का नेतृत्व अमन सिंह उर्फ पिंटू करता है जबकि उसके तीन साथियों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना अमन सिंह उर्फ पिंटू निवासी अनई, थाना कोतवाली खलीलाबाद है। उसके साथ रणवीर सिंह उर्फ रणबीन उर्फ आलोक सिंह, विवेक कुमार शुक्ला उर्फ लल्ला शुक्ला तथा चंदन सिंह गिरोह के सक्रिय गुर्गे हैं।
सभी ने आर्थिक, भौतिक एवं अन्य अवैध लाभ अर्जित करने तथा क्षेत्र में वर्चस्व कायम रखने के उद्देश्य से गिरोह बनाकर हत्या जैसे अपराध किए।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों के आपराधिक इतिहास का परीक्षण कर गैंग चार्ट तैयार किया गया, जिसे 17 जुलाई को डीएम ने अनुमोदित किया। जांच में पाया गया कि अपराधों के आधार पर पूर्व में गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं हुई थी। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, के तहत चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली।
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एसओ जय प्रकाश दूबे का कहना है कि गिरोह के सदस्यों की गतिविधियां समाज विरोधी हैं और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने की पहल की गई है। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।ख
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संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने हत्या समेत गंभीर आपराधिक मामलों में संलिप्त एक संगठित गिरोह के खिलाफ गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट की प्राथमिकी दर्ज की है।
पुलिस के अनुसार गिरोह का नेतृत्व अमन सिंह उर्फ पिंटू करता है जबकि उसके तीन साथियों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना अमन सिंह उर्फ पिंटू निवासी अनई, थाना कोतवाली खलीलाबाद है। उसके साथ रणवीर सिंह उर्फ रणबीन उर्फ आलोक सिंह, विवेक कुमार शुक्ला उर्फ लल्ला शुक्ला तथा चंदन सिंह गिरोह के सक्रिय गुर्गे हैं।
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सभी ने आर्थिक, भौतिक एवं अन्य अवैध लाभ अर्जित करने तथा क्षेत्र में वर्चस्व कायम रखने के उद्देश्य से गिरोह बनाकर हत्या जैसे अपराध किए।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों के आपराधिक इतिहास का परीक्षण कर गैंग चार्ट तैयार किया गया, जिसे 17 जुलाई को डीएम ने अनुमोदित किया। जांच में पाया गया कि अपराधों के आधार पर पूर्व में गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं हुई थी। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, के तहत चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली।
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एसओ जय प्रकाश दूबे का कहना है कि गिरोह के सदस्यों की गतिविधियां समाज विरोधी हैं और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने की पहल की गई है। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।ख